खालिस्तानी लिंक के लिए यूएपीए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिफ़ॉल्ट जमानत दी

लवप्रीत को 150 दिनों की न्यायिक हिरासत रखा गया क्योंकि उसे दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत कथित तौर पर खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स के साथ संबंध रखने के लिए गिरफ्तार किया था।
UAPA, Delhi High Court
UAPA, Delhi High Court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह राज कुमार उर्फ लवप्रीत को जमानत दी थी, जिसे पिछले साल खालिस्तानी चरमपंथी संगठनों के साथ संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

18 जून को गिरफ्तार होने से पहले 16 जून, 2020 को लवप्रीत के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी। वह 11 फरवरी तक नई दिल्ली के मंडोली जेल में बंद था। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने के समय कुल 150 दिन हिरासत में बिताए थे।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने लवप्रीत को 25000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी।

लवप्रीत की ओर से दलील दी गई थी कि उन्हें जमानत के लिए आवेदन करने के मूल अधिकार से वंचित कर दिया गया था और चार्जशीट दाखिल करने में दिल्ली पुलिस की ओर से अनावश्यक देरी की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया कि 90-दिन की हिरासत अवधि और बाद में जांच अवधि का विस्तार 11 नवंबर, 2020 को समाप्त हो गया था। हालांकि, उस तारीख तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी।

इस प्रकार, लवप्रीत ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए एक आवेदन दिया, जिसे विशेष न्यायाधीश ने पिछले साल 17 नवंबर को खारिज कर दिया था।

इसके अलावा, यह दावा किया गया था कि जांच अवधि का विस्तार वैध और ठोस आधार पर नहीं किया गया था।

सामग्री को रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद, अदालत ने देखा कि 5 नवंबर को पुलिस आयुक्त द्वारा मंजूरी मिलने के बावजूद जांच की विस्तारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था।

अदालत ने इस प्रकार यह निर्देश दिया कि व्यक्तिगत और ज़मानत देने के बाद उसे तुरंत जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

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Man arrested under UAPA for alleged “Khalistani links” granted default bail by Delhi High Court

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