दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल की याचिका पर टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया

कोर्ट ने इकोनॉमिक टाइम्स में कथित रूप से भाजपा नेता को बदनाम करने वाले एक लेख पर टाइम्स ग्रुप से जवाब मांगा है।
Times of India Building
Times of India Building

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में भाजपा नेता सुधांशु मित्तल द्वारा दायर एक याचिका में टाइम्स ग्रुप को नोटिस जारी किया, जिसमें उनके खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करके 2011 के ट्रायल कोर्ट के आदेश का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए प्रकाशन के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की मांग की गई थी। (सुधांशु मित्तल बनाम विनीत जैन और अन्य)

जस्टिस सचिन दत्ता ने टाइम्स ग्रुप के मालिक बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विनीत और समीर जैन को नोटिस जारी किया। इसके अतिरिक्त, राजेश कालरा, विकास सिंह और जयदीप बोस सहित संपादकीय टीम के सदस्यों को नोटिस जारी किए गए थे।

अदालत ने चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा और मामले को 24 जनवरी, 2023 के लिए सूचीबद्ध किया।

2010 में, मित्तल ने कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले के संबंध में अपने आवास पर किए गए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की छापेमारी पर उनके द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के लिए टाइम्स ग्रुप के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

मित्तल ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि उन्हें बदनाम करने के इरादे से रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस प्रकार उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया (टीओआई) के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की।

हालांकि, टीओआई द्वारा दी गई माफी के बाद, जिसने लेख को भी हटा दिया, ट्रायल कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया।

यह मुद्दा जून 2011 में फिर से सामने आया, जब टीओआई ने सीबीआई द्वारा मित्तल से पूछताछ के संबंध में एक और लेख प्रकाशित किया जिसमें उसने उस विवादास्पद लेख का उल्लेख किया जिसे हटा दिया गया था।

[आदेश पढ़ें]

Attachment
PDF
Sudhanshu_Mittal_vs_Vineet_Jain___Ors.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Delhi High Court issues notice in BJP leader Sudhanshu Mittal petition for contempt action against TOI

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com