ब्रेकिंग: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशानिर्देशों को चुनौती वाली याचिका मे नोटिस जारी किये

अदालत सुनवाई की अगली तारीख 16 अप्रैल को पक्षकारों की सुनवाई करेगी।
Delhi High Court
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्‍थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को चुनौती वाली एक याचिका में नोटिस जारी किये (फ़ाउंडेशन ऑफ़ इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड अन्य बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया)।

अदालत सुनवाई की अगली तारीख 16 अप्रैल को पक्षकारों की सुनवाई करेगी।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ द्वारा नोटिस जारी किये गए।

नियम ऑनलाइन मीडिया पोर्टल्स और प्रकाशकों, ओवर-द-टॉप (ओटीटी प्लेटफार्मों), और सोशल मीडिया मध्यस्थों के कामकाज को नियंत्रित करते हैं।

नियमों के अनुसार, एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ अन्य सोशल मीडिया मध्यस्थों की तुलना में कुछ अतिरिक्त दायित्वों का होता है।

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Breaking: Delhi High Court issues notice in challenge to Information Technology intermediary guidelines

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