आपराधिक मानहानि मामले में रमानी को बरी किए जाने के खिलाफ एमजे अकबर की अपील पर दिल्ली HC ने प्रिया रमानी को नोटिस जारी किए

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने रमानी से जवाब मांगा और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 13 जनवरी को सूचीबद्ध किया।
MJ Akbar, Priya Ramani
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार प्रिया रमानी को उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने के लिए दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा दायर अपील में बुधवार को नोटिस जारी किया। (एमजे अकबर बनाम प्रिया रमानी)।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने रमानी से जवाब मांगा, आदेश दिया,

"प्रतिवादियों को स्पीड पोस्ट और अन्य माध्यमों से नोटिस जारी करें। मामले की सुनवाई 13 जनवरी को होगी।"

एमजे अकबर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने कहा कि रमानी का तर्क बेतुका था और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों में अविश्वास था।

लूथरा ने यह भी तर्क दिया कि इस प्रक्रिया में उचित देखभाल और सावधानी के बिना अदालत में अप्रिय नामों को बुलाया गया था।

लूथरा ने कहा, "कोर्ट ने मुख्य तीन मुद्दों पर भी ध्यान नहीं दिया और सीडब्ल्यू 1/11 को गलत तरीके से नोट किया। यह बिना किसी उचित देखभाल या सावधानी के किसी व्यक्ति को अरुचिकर नामों से भी पुकारता है। इसके अलावा, स्वीकार्यता के कई हिस्सों पर भी फैसला नहीं किया गया था।"

वह यह भी कहती हैं कि किसी का सामने आना और यह कहना उचित नहीं है कि बचाव की संभावना है।

अकबर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने तर्क दिया कि वर्तमान मामला खुद को आपराधिक मानहानि से संबंधित है और यौन उत्पीड़न के पहलुओं में जाने का कोई कारण नहीं है जैसा कि किया जा रहा है।

नायर ने कहा, "मानहानि की जा सकती है लेकिन यह यौन उत्पीड़न का मामला नहीं है। फैसला पृष्ठ 147 पर समाप्त होना चाहिए था और इस मामले में निर्णय लेने या जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है।"

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा,

"यदि यह मानहानिकारक है, तो दूसरे चरण के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पृष्ठ 147 पर निर्णय कैसे बंद किया जा सकता है?"

अदालत ने तब वकीलों से पूछताछ की कि अन्य मामलों में क्या कहा गया था।

इस पर दोनों वरिष्ठ वकीलों ने सहमति व्यक्त की कि उसने अन्य मामलों में कुछ नहीं कहा।

इसके बाद, अदालत ने नोटिस जारी किया और मामले को 13 जनवरी, 2022 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

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[BREAKING] Delhi High Court issues notice to Priya Ramani on appeal by MJ Akbar against Ramani's acquittal in criminal defamation case

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