[ब्रेकिंग] दिल्ली HC ने दिशा रवि की टूलकिट FIR लीक के खिलाफ दायर याचिका मे NBSA, न्यूज़ 18, टाइम्स नाउ को नोटिस जारी किये

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि दिल्ली पुलिस से किसी भी प्रकार का लीक नहीं हुआ था।
Disha Ravi and Delhi HC
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क्लाइमेट कार्यकर्ता दिशा रवि द्वारा टूलकिट मामले में दर्ज एफआईआर के लीक होने के खिलाफ याचिका मे दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए), न्यूज 18 और टाइम्स नाउ को नोटिस जारी किये (दिशा ए रवि बनाम राज्य & अन्य)।

न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादियो में से एक, इंडिया टुडे का पहले से ही अधिवक्ता हृषिकेश बरुआ के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जा रहा था।

रवि का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह की एकल पीठ को सूचित किया कि 21 वर्षीय रवि कौ बंगलौर से गिरफ्तार किया गया था और तब से वह पुलिस हिरासत में है।

एसजी मेहता ने कहा कि वर्तमान याचिका में केंद्र सरकार एक आवश्यक पार्टी नहीं थी।

वह अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा के साथ दिखाई दे रहे थे।

एसजी मेहता ने टिप्पणी की, “यह (याचिका) मीडिया के ध्यान के लिए है…….”

दिल्ली पुलिस के अंत से किसी भी लीक की अनुपस्थिति पर एसजी मेहता के रुख को दर्ज करने के बाद, कोर्ट ने कहा,

"एक हलफनामा दायर किया जाए।"

न्यायालय ने कहा कि इस मामले पर विचार आवश्यक है और इसे कल सुबह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

शुरुआत में, जस्टिस सिंह ने खुलासा किया कि बार में अपने दिनों के समय, वह टाइम्स नाउ के लिए उपस्थित हुयी थी।

वह केवल इस बात को रिकॉर्ड करने के बाद आगे बढ़ी कि पार्टियों को उसी के संबंध में कोई आपत्ति नहीं थी।

अपनी याचिका में दिशा ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस और कई मीडिया हाउसों द्वारा लीक की गई अन्वेषित मामले और पूर्वाग्रहपूर्ण प्रेस ब्रीफिंग के आधार पर दिशा पर असंगत ढंग से हमला किया जा रहा है।

इस तरह के आचरण उसकी निर्दोषता के खिलाफ जाता है और निष्पक्ष सुनवाई के उसके अधिकार का उल्लंघन करता है, जिससे न्याय प्रशासन प्रभावित होता है।

शनिवार रात को रवि को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था कि उसने एक Google दस्तावेज़ में संपादन किया था जो कि चल रहे किसानों के विरोध से संबंधित टूलकिट के रूप में साझा किया गया था

दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि टूलकिट खुद एक खालिस्तानी समूह, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन द्वारा बनाई गई थी और दिशा रवि द्वारा संपादित की गई थी। रवि ने ही थनबर्ग के साथ यह साझा किया था।

रवि की पुलिस हिरासत कल भी समाप्त हो रही है।

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[BREAKING] Delhi High Court issues notice to NBSA, News 18, Times Now in Disha Ravi's plea against Toolkit FIR leak

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