राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए

एसजी मेहता ने कहा, "उनके पास इस नियुक्ति को चुनौती देने का कोई काम नहीं है। आइए हम एक अन्य पेशेवर जनहित याचिकाकर्ता को अदालत के समक्ष आने और ऐसा करने से रोकें।"
Rakesh Asthana, Delhi High Court
Rakesh Asthana, Delhi High Court
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दिल्ली हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया। (सद्रे आलम बनाम भारत संघ)।

चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को करेगी।

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) के हस्तक्षेप करने वाले आवेदक की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आज दोहराया कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीपीआईएल की याचिका से सीधे कॉपी पेस्ट की है। उन्होंने कहा, यह दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमों का पूर्ण उल्लंघन है।

जब अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या उसने भूषण की याचिका से नकल की है, तो बाद वाले ने इससे इनकार कर दिया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "यह बहुत अधिक संयोग है कि टाइपोग्राफिक त्रुटियां भी समान हैं।"

केंद्र सरकार की ओर से पेश एसजी मेहता ने "पेशेवर जनहित याचिकाकर्ताओं" की आलोचना की, जो ऐसी नियुक्तियों को चुनौती देने के लिए अदालतों का रुख करते हैं। उन्होने कहा,

"याचिकाकर्ता भूषण के रास्ते पर चल रहा है, जो एक खतरनाक है। दोनों हस्तक्षेप करने वाले हैं ...

...उनके पास इस नियुक्ति को चुनौती देने का कोई काम नहीं है। आइए हम एक अन्य पेशेवर जनहित याचिका को अदालत के सामने आने और ऐसा करने से रोकें। नियुक्तियों को चुनौती देने के लिए इस प्रेरणा के स्रोत क्या हैं?"

उन्होंने अनिवार्य रूप से सेवा मामलों को चुनौती देने के लिए जनहित याचिका दायर करने के औचित्य पर भी सवाल उठाया।

कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप आवेदन और नोटिस जारी करने की अनुमति दी। हालांकि, भूषण ने कहा,

"मेरी याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। मैं यहां बहस नहीं करना चाहता। इस याचिका को अनुकरणीय जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए। यह न्यायालय के सभी नियमों का उल्लंघन करती है।"

कल, भूषण ने तर्क दिया था कि वर्तमान याचिका उसी मुद्दे पर याचिका की "डायरेक्ट कॉपी पेस्ट" है, जिस पर वह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बहस कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीपीआईएल द्वारा दायर याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अस्थाना की प्रतिनियुक्ति, सेवा विस्तार और उन्हें सेवानिवृत्त होने के चार दिन पहले दिल्ली के पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

यह तर्क दिया गया था कि चुनौती के तहत आदेश प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्पष्ट रूप से उल्लंघन था क्योंकि अस्थाना के पास छह महीने का आवश्यक न्यूनतम शेष कार्यकाल नहीं था, उनकी नियुक्ति के लिए कोई यूपीएससी पैनल नहीं बनाया गया था और दो साल के न्यूनतम कार्यकाल के मानदंड, जैसा कि निर्णय में निर्देशित किया गया था, को नजरअंदाज कर दिया गया था।

इसके बाद, सदर आलम द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, जिसमें इसी आधार पर अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी।

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Delhi High Court issues notice on plea challenging Rakesh Asthana appointment as SG Mehta takes exception to "professional PIL petitioners"

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