[ब्रेकिंग] दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश मिसाल नहीं माना जाए: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा, "जमानत याचिका में, सभी कानूनों पर चर्चा करते हुए 100 पेज का फैसला बहुत ही आश्चर्यजनक है।"
Asif Iqbal Tanha, Devangana Kalita, Natasha Narwal, Supreme Court
Asif Iqbal Tanha, Devangana Kalita, Natasha Narwal, Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल के खिलाफ दर्ज दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील पर शुक्रवार को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि आरोपी जमानत पर बाहर रहेंगे और इस आशय के आदेश पर कोई रोक नहीं होगी।

दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी,

"संविधान के साथ (दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में) पूरा यूएपीए अधिनियम उसके सिर पर है।"

जवाब में जस्टिस गुप्ता ने कहा,

"चूंकि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है और इसका अखिल भारतीय प्रभाव हो सकता है, हम नोटिस जारी करेंगे और पक्षों को सुनेंगे।"

इसके बाद एसजी मेहता ने जमानत देने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगाई। उन्होने कहा,

"गहरे सम्मान के साथ, यह घटना उस समय हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति यात्रा कर रहे थे और ये लोग उस दौरान हलचल पैदा करना चाहते थे।"

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने भी आदेश पर रोक लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि यह यूएपीए की धारा 15 में अस्पष्टता का आयात करता है, जो आतंकवाद को परिभाषित करता है।

न्यायमूर्ति गुप्ता ने सहमति व्यक्त की कि जिस तरह से उच्च न्यायालय द्वारा यूएपीए की व्याख्या की गई है, उसकी शीर्ष अदालत द्वारा जांच की जानी चाहिए। उन्होने कहा,

"जमानत आवेदन में, सभी कानूनों पर चर्चा करते हुए 100-पृष्ठ का फैसला बहुत आश्चर्यजनक है। हम क्या कह सकते हैं कि जमानत दे दी गई है और वे प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के प्रभाव पर रोक लगा देंगे।"

एसजी मेहता ने सहमति जताते हुए कहा,

"मैं मानता हूं कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए ताकि तीन को जमानत रद्द कर दी जाए, लेकिन इसे मिसाल न बनने दें।"

आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा,

"रोक रहने का मतलब होगा कि आदेश पर प्रथम दृष्टया रोक लगा दी गई है। हमारे पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है। हम ऐसा नहीं करते हैं ... इस बीच हम उच्च न्यायालय के आदेश को एक मिसाल के रूप में नहीं मानते हैं।"

बेंच ने अंततः अपने आदेश में कहा:

नोटिस जारी करें। चार सप्ताह में काउंटर दाखिल किया जाए। 19 जुलाई से शुरू होने वाले गैर-विविध सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाये। इस बीच, इस आदेश को किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी अदालत के समक्ष मिसाल नहीं माना जाएगा।

यह मामला आरोपी द्वारा कथित साजिश की दिल्ली पुलिस की जांच से संबंधित है, जिसके कारण फरवरी 2020 में राजधानी के उत्तर-पूर्वी इलाके में दंगे हुए थे।

कलिता, नरवाल और तन्हा को मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था और लगभग एक साल तक हिरासत में रखा गया था, इससे पहले कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें 15 जून को जमानत दे दी।

तीनों को जमानत देते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य, असंतोष को दबाने की अपनी चिंता में, संवैधानिक रूप से गारंटीकृत विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जे भंभानी की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया है:

"हम यह कहने के लिए विवश हैं, ऐसा प्रतीत होता है, कि असंतोष को दबाने की अपनी चिंता में और रुग्ण भय में कि मामला हाथ से निकल सकता है, राज्य ने विरोध करने के लिए संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है। अगर इस तरह के धुंधलेपन से जोर बढ़ता है, तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।"

उच्च न्यायालय ने माना था कि प्रथम दृष्टया, तीनों के खिलाफ वर्तमान मामले में रिकॉर्ड की गई सामग्री के आधार पर धारा 15, 17 या 18 यूएपीए के तहत कोई अपराध नहीं बनाया गया था।

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को आगे बताया कि उच्च न्यायालय ने अपने सामने पेश किए गए सबूतों और बयानों की दृष्टि पूरी तरह से खो दी थी और यह विचार किए बिना निर्णय पर पहुंच गया था कि आरोपी द्वारा बड़े पैमाने पर दंगों की एक भयावह साजिश रची जा रही थी।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने मामले के रिकॉर्ड पर मौजूद ठोस सबूतों का विश्लेषण नहीं किया और आरोपी को जमानत देते समय अप्रासंगिक विचारों को लागू किया।

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