दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान की लीक हुई क्लिप को हटाने का आदेश दिया

न्यायमूर्ति हरि शंकर ने आगे विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को फिल्म की सामग्री को प्रदर्शित करने या देखने या डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराने वाली वेबसाइटों तक पहुंच को अवरुद्ध करने का आदेश दिया।
Jawan
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दुष्ट वेबसाइटों, केबल टीवी प्लेटफार्मों, डायरेक्ट टू होम सेवाओं के साथ-साथ 'जॉन डो' प्रतिवादियों को शाहरुख खान की आगामी फिल्म, जवान के कॉपीराइट उल्लंघन करने से रोक दिया।

जस्टिस सी हरि शंकर ने शाहरुख खान और गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुकदमा दायर किए जाने के बाद आज आदेश पारित किया।

कोर्ट ने अपने आदेश में यूट्यूब, गूगल, ट्विटर और रेडिट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फिल्म के कॉपीराइट कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति हरि शंकर ने आगे विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को फिल्म की सामग्री को प्रदर्शित करने या देखने या डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराने वाली वेबसाइटों तक पहुंच को अवरुद्ध करने का आदेश दिया।

यह फिल्म 2 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि फिल्म से जुड़े दो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लीक हो गए हैं।

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Delhi High Court orders social media platforms to take down leaked clips of upcoming Shah Rukh Khan movie Jawan

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