दिल्ली हाईकोर्ट ने सुदर्शन न्यूज को जबरन धर्मांतरण का आरोप व मुस्लिम को जिहादी संबोधित करने वाले वीडियो को हटाने का आदेश दिया

कोर्ट ने वीडियो के नीचे दी गई धमकी भरी टिप्पणियों पर ध्यान दिया और कहा कि इससे याचिकाकर्ता की जान को खतरा है।
Suresh Chavhanke, Sudarshan news
Suresh Chavhanke, Sudarshan news
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुदर्शन न्यूज द्वारा अज़मत अली खान नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ जबरन धर्मांतरण के आरोपों वाली एक रिपोर्ट को गंभीरता से लिया और चैनल को वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश दिया।

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच के तहत एक मामले की रिपोर्ट और कार्यक्रम में 'जिहादी' जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने वीडियो के तहत की गई धमकी भरी टिप्पणियों पर ध्यान दिया और कहा कि इससे खान की सुरक्षा को खतरा है।

इसलिए कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज़ के साथ-साथ यूट्यूब और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सरकारी अधिकारियों को वीडियो को सार्वजनिक रूप से देखने से तुरंत ब्लॉक करने का आदेश दिया।

अदालत ने आदेश दिया, "यह देखते हुए कि एक गंभीर खतरा है, जैसा कि टिप्पणियों से स्पष्ट है, यह निर्देश दिया जाता है कि जो लिंक निर्धारित किए गए हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से देखने के लिए तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए।"

न्यायमूर्ति सिंह ने रेखांकित किया,

"यह उनकी सुरक्षा का सवाल है। अगर वे (सुदर्शन न्यूज) इसे ब्लॉक नहीं करते हैं, तो आप (सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) इसे ब्लॉक कर दें। मेरे निर्देश स्पष्ट हैं। इसे (वीडियो) सभी को ब्लॉक करना होगा।"

न्यायमूर्ति सिंह खान द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें कहा गया था कि एक महिला जिसके साथ वह लगभग सात साल से रोमांटिक रिश्ते में थे, ने आरोप लगाया कि उन्होंने उसे इस्लाम में परिवर्तित करने की कोशिश की।

इन आरोपों पर, दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन अदालत ने उन्हें इस मामले में अग्रिम जमानत दे दी।

अधिवक्ता राजीव बजाज खान के लिए पेश हुए और कहा कि सुदर्शन न्यूज ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें खान के खिलाफ विभिन्न आरोप लगाए गए और उनके लिए 'जिहादी' जैसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया।

अदालत में एक वीडियो भी चलाया गया और वकील ने कहा कि चैनल के रिपोर्टर खान और उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि आजतक ने भी कल रात इस मुद्दे पर बहस की थी.

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि सुदर्शन न्यूज उसका सदस्य नहीं है।

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने भी कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता

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Delhi High Court orders Sudarshan News to remove video calling Muslim man 'Jihadi', accusing him of forceful conversion

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