दिल्ली हाईकोर्ट ने RBI की याचिका पर Paytm पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश दिया

मंगलवार को कोर्ट ने ऑफिशियल लिक्विडेटर गिरीकुमार एम. नायर को कंपनी बंद करने की प्रक्रिया के लिए AZB & पार्टनर्स को कानूनी सलाहकार नियुक्त करने की अनुमति दे दी।
Paytm
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हाल ही में, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बंद करने का आदेश दिया। यह आदेश Paytm का बैंक लाइसेंस रद्द होने के बाद दिया गया [रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया बनाम Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड]।

मंगलवार को जस्टिस अनीश दयाल ने RBI द्वारा नियुक्त ऑफिशियल लिक्विडेटर गिरीकुमार एम. नायर को वाइंडिंग-अप प्रोसेस के लिए AZB & पार्टनर्स को कानूनी सलाहकार नियुक्त करने की भी इजाज़त दे दी।

Justice Anish Dayal
Justice Anish Dayal

नायर के वकील ने कहा कि कंपनीज़ एक्ट, 2013 की धारा 291 के तहत मंज़ूरी ज़रूरी थी, जो कंपनी लिक्विडेटर को ट्रिब्यूनल की मंज़ूरी से प्रोफेशनल्स को नियुक्त करने की इजाज़त देती है।

कोर्ट को बताया गया कि लॉ फर्म लिक्विडेटर को रेगुलेटरी नियमों के पालन और कंपनी को बंद करने (वाइंडिंग अप) के दौरान शुरू की जा सकने वाली किसी भी कानूनी कार्यवाही पर सलाह देगी। नायर ने AZB & Partners को रखने का प्रस्ताव दिया क्योंकि फर्म ने पहले Paytm पेमेंट्स बैंक के मामले में RBI को सलाह दी थी।

कोर्ट ने अर्ज़ी मंज़ूर कर ली।

इस साल अप्रैल में, RBI ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 22(4) के तहत Paytm पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। यह धारा रेगुलेटर को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने का अधिकार देती है अगर बैंक बैंकिंग कारोबार जारी रखने के लिए ज़रूरी कानूनी शर्तों को पूरा नहीं करता है।

रेगुलेटर ने कहा कि बैंक के कामकाज को इस तरह से चलाया गया था जो बैंक और उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुकसानदेह था। उसने यह भी पाया कि इसके मैनेजमेंट का सामान्य रवैया जमाकर्ताओं और जनहित के खिलाफ था।

हालांकि, RBI ने साफ किया कि Paytm पेमेंट्स बैंक के पास कंपनी बंद होने पर अपनी पूरी जमा देनदारी चुकाने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी (नकदी) थी।

25 अप्रैल को, बैंक के बोर्ड ने सैद्धांतिक रूप से स्वैच्छिक रूप से कंपनी बंद करने (वॉलंटरी वाइंडिंग अप) को मंज़ूरी दी। इसके शेयरधारकों ने भी कंपनी बंद करने पर सहमति जताते हुए एक विशेष प्रस्ताव पास किया।

जब 29 मई को RBI की याचिका पहली बार हाई कोर्ट के सामने आई, तो बैंक ने कहा कि वह जमाकर्ताओं के हित में रेगुलेटर को एक प्रस्ताव सौंपना चाहता है। कोर्ट ने ऐसा करने के लिए उसे आठ हफ़्ते का समय दिया।

हालांकि, बाद में 14 जून को बैंक के बोर्ड ने RBI को कोई प्रस्ताव या पक्ष न रखने का फैसला किया। यह फैसला 16 जून को रेगुलेटर को बताया गया, जिसके बाद कोर्ट ने कंपनी बंद करने की याचिका पर सुनवाई की और उसे मंज़ूरी दे दी।

कोर्ट ने 8 जुलाई को आदेश दिया, "इसलिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 38 और धारा 39 के तहत कंपनी को बंद करने की RBI की मांग को स्वीकार किया जाता है।"

Paytm पेमेंट्स बैंक द्वारा उनकी नियुक्ति पर कोई आपत्ति न जताए जाने के बाद कोर्ट ने नायर को आधिकारिक लिक्विडेटर नियुक्त किया। उन्हें बैंक के बोर्ड की शक्तियों का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है और उन्हें बैंक की संपत्ति से हर महीने ₹5.5 लाख का भुगतान किया जाएगा। नायर को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे कंपनी बंद करने के आदेश के दो महीने के भीतर कोर्ट में एक शुरुआती रिपोर्ट जमा करें।

RBI की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राघव शंकर पेश हुए, साथ ही वकील विवेक शेट्टी, सुहर्ष सिन्हा, निशांत उपाध्याय, धवल वोरा, पल्लवी मिश्रा, नवनीत आर और अलंकृता सिन्हा भी मौजूद थे।

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Delhi High Court orders winding up of Paytm Payments Bank on RBI’s plea

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