दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज शाहरुख पठान को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसे फरवरी 2020 के दंगों के दौरान एक निहत्थे दिल्ली पुलिस कर्मियों पर बंदूक तानते हुए वायरल वीडियो में देखा गया था। (शाहरुख पठान बनाम राज्य)
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,
"याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अपराध के गुरुत्वाकर्षण को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, मैं याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं हूं।"
इस घटना के बाद, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा धारा 147/ 148/ 149/ 186/ 216/ 307/ 353 आईपीसी और धारा 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी।
मामले में चार्जशीट ट्रायल कोर्ट के समक्ष दाखिल की जा चुकी है।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के निवासी पठान को जाफराबाद-मौजपुर मार्ग पर पुलिसकर्मी पर अपनी पिस्तौल से इशारा करते देखा गया। बाद में उन्हें 3 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया।
अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा कि शाहरुख पठान की भूमिका दंगाइयों की भीड़ में उनकी भागीदारी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि हाथ में पिस्तौल पकड़े एक बड़ी भीड़ की ओर बढ़ रही थी और खुले फायर शॉट्स कर रही थी।
कोर्ट ने टिप्पणी की,
"इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत वीडियो क्लिपिंग और चित्रों ने इस न्यायालय की अंतरात्मा को हिला दिया है कि याचिकाकर्ता (पठान) कानून और व्यवस्था को अपने हाथों में कैसे ले सकते हैं। याचिकाकर्ता ने अपने खुले एयर पिस्टल शॉट्स के साथ शिकायतकर्ता या जनता में मौजूद किसी व्यक्ति को मारने का इरादा किया था या नहीं, लेकिन यह विश्वास करना कठिन है कि उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसका कृत्य घटनास्थल पर मौजूद किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचा सकता है।"
अदालत ने इस तरह ट्रायल कोर्ट द्वारा उसकी जमानत की अस्वीकृति से सहमति व्यक्त की, जैसा कि उसने कहा,
इस अदालत की राय में, ट्रायल कोर्ट ने सही ठहराया है कि याचिकाकर्ता पर दंगों में भाग लेने का आरोप है और उसकी तस्वीर उसकी भागीदारी के बारे में बोलती है। अभियोजन पक्ष के मामले की मेरिट पर टिप्पणी करने से परहेज करते हुए याचिका को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।
वकील खालिद अख्तर, मोहम्मद शादान, बिलाल खान, माज अख्तर, शेख बख्तियार पठान के लिए पेश हुए।
राज्य का प्रतिनिधित्व एसपीपी अमित महाजन, रजत नायर के साथ एडवोकेट शांतनु शर्मा, ध्रुव पांडे ने किया।
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