[ब्रेकिंग] दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप गोपनीयता नीति मे महानिदेशक जांच वाले सीसीआई के आदेश को रद्द करने से इनकार किया

फेसबुक और व्हाट्सएप ने इस महीने की शुरुआत में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था।
Competition Commission, Whatsapp and Facebook
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अपनी गोपनीयता नीति के संबंध में व्हाट्सएप के खिलाफ लगाए गए प्रभुत्व के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल न्यायाधीश पीठ ने पारित किया।

फेसबुक और व्हाट्सएप ने इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उपयोगकर्ताओं की अनैच्छिक सहमति के माध्यम से डेटा साझा करने की पूर्ण सीमा, गुंजाइश और प्रभाव का पता लगाने के लिए एक महानिदेशक (DG) जांच के लिए बुलावा आदेश दिया गया था।

यह तर्क दिया गया था कि गोपनीयता एक संवैधानिक मुद्दा था जिसे सीसीआई द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

इस आधार पर फेसबुक के खिलाफ जांच का निर्देश नहीं दिया जा सकता है कि यह पॉलिसी का लाभार्थी था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने यह भी दावा किया कि यह आदेश प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 26 (1) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

CCI ने अपने आदेश का बचाव करते हुए स्पष्ट किया कि नियामक के समक्ष मुद्दा केवल नीति विरोधी पहलू के संबंध में था और गोपनीयता के मुद्दों पर अदालतों के साथ कोई टकराव नहीं था।

CCI अत्यधिक डेटा संग्रह और एक प्रतिस्पर्धी-विरोधी संदर्भ में इसका उपयोग और साझा करने के साथ काम कर रहा था।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी सीसीआई के लिए पेश हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी और अमित सिब्बल व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए उपस्थित हुए।

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