दिल्ली हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा की बर्खास्तगी पर रोक लगाने से किया इनकार

वर्मा ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले में सीबीआई की सहायता की थी और यह उनकी रिपोर्ट थी जिसके कारण एसआईटी ने निष्कर्ष निकाला कि मुठभेड़ फर्जी थी।
Delhi High Court
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक एक महीने पहले सेवा से बर्खास्त करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। [सतीश चंद्र वर्मा बनाम भारतीय संघ और अन्य]।

वर्मा ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की मदद की थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर, मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने निष्कर्ष निकाला कि मुठभेड़ फर्जी थी।

पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश के संचालन पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी थी और दिल्ली उच्च न्यायालय को इस मामले पर फैसला करने के लिए कहा था।

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने अब माना है कि इस स्तर पर, बर्खास्तगी के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं है क्योंकि वर्मा को 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होना है।

उच्च न्यायालय ने वर्मा की याचिका पर भी नोटिस जारी कर केंद्र को आठ सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 24 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

मामला 2016 में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देने के लिए वर्मा के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्रवाई से पैदा हुआ है।

वह उस समय शिलांग में नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के मुख्य सतर्कता अधिकारी थे।

वर्मा ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी जिसने गृह मंत्रालय को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दी थी। इसके बाद वर्मा ने आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

[आदेश पढ़ें]

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Delhi High Court refuses to stay dismissal of IPS officer Satish Chandra Verma

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