दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा महबूबा मुफ्ती को जारी किए गए समन पर रोक लगाने से इनकार किया

मुफ्ती ने सम्मन के साथ-साथ धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी।
Mehbooba Mufti, ED
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, महबूबा मुफ्ती को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया (महबूबा मुफ्ती बनाम यूओआई)।

मुफ्ती की ओर से पेश हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने अदालत से मुफ्ती की उपस्थिति पर जोर नहीं देने के लिए एजेंसी को एक निर्देश पारित करने का आग्रह किया।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने हालांकि कहा कि वे कोई स्थगन आदेश जारी नहीं कर रहे हैं।

याचिका में मुफ्ती ने सम्मन के साथ-साथ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है।

याचिका में नोटिस जारी करने का विरोध सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया जिन्होंने कहा कि ईडी याचिका में उठाए गए मुद्दों पर एक नोट दायर करेगा।

न्यायालय ने तदनुसार प्रवर्तन निदेशालय को निर्णय के संकलन के साथ एक नोट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 16 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

सम्मन के अनुसार, मुफ्ती को 22 मार्च को ईडी के सामने पेश होना था।

इस महीने की शुरुआत में, एजेंसी ने अदालत से कहा था कि वह मुफ्ती की आज तक की उपस्थिति पर जोर नहीं देगी।

अपनी याचिका में, मुफ्ती ने तर्क दिया है कि न तो वह जांच का विषय थी और न ही वह अनुसूचित अपराधों में से किसी में आरोपी थी।

इसके अलावा, यह भी सूचित नहीं किया गया था कि क्या उसे एक अभियुक्त के रूप में या गवाह के रूप में बुलाया जा रहा था।

मुफ्ती ने प्रस्तुत किया है कि धारा 50 संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का उल्लंघन है।

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Delhi High Court refuses to stay summons issued to Mehbooba Mufti by Enforcement Directorate

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