दिल्ली HC ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की CJI के रूप मे नियुक्ति के खिलाफ याचिका को खारिज किया; ₹ 1 लाख के जुर्माने को बरकरार रखा

समीक्षा याचिका HC के 11 नवंबर, 2022 के एक आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसके द्वारा CJI चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को उच्च न्यायालय ने ₹1 लाख के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया था
CJI DY Chandrachud and Delhi High Court
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया।

समीक्षा याचिका उच्च न्यायालय के 11 नवंबर, 2022 के एक आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसके द्वारा सीजेआई चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को उच्च न्यायालय ने ₹1 लाख के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया था।

जस्टिस संजीव सचदेवा और विकास महाजन की पीठ ने उस आदेश को बरकरार रखा और याचिकाकर्ता संजीव कुमार तिवारी पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया।

अदालत ने आदेश दिया "11 नवंबर के आदेश की समीक्षा करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है। समीक्षा याचिका खारिज की जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि समीक्षा याचिका याचिका की फिर से सुनवाई की आड़ में दायर की गई है जो समीक्षा में स्वीकार्य नहीं है। तदनुसार याचिका खारिज की जाती है।"

बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है।

कोर्ट ने कहा, "आप जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं, उसे करें। यह समीक्षा के दायरे में नहीं आता है। समीक्षा तभी होती है जब कोई त्रुटि होती है। आपकी (समीक्षा) याचिका या आपके तर्कों में आपके द्वारा त्रुटि की ओर इशारा नहीं किया गया है।"

याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें नवंबर 2022 के आदेश की कॉपी हिंदी में नहीं दी गई और यह असंवैधानिक है।

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Delhi High Court rejects review petition against appointment of Justice DY Chandrachud as CJI; upholds ₹1 lakh costs on petitioner

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