दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2018 कॉलेजियम बैठक का विवरण मांगने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

याचिका में कॉलेजियम की एक बैठक का विवरण मांगा गया था जिसमें कुछ निर्णय लिए गए थे, हालांकि इसके बारे में कोई जानकारी वेबसाइट पर साझा नहीं की गई थी।
Delhi High Court
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को 12 दिसंबर, 2018 को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक का विवरण मांगने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। [अंजलि भारद्वाज बनाम सीपीआईओ, सुप्रीम कोर्ट]।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा अदालत को सूचित करने के बाद मामले को आदेश के लिए सुरक्षित रखा कि याचिका एजेंडे की एक प्रति और साथ ही दिसंबर 2018 की बैठक में लिए गए निर्णय की मांग कर रही थी।

याचिका में कहा गया है कि भारद्वाज ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत 12 दिसंबर, 2018 को कॉलेजियम की बैठक का विवरण मांगा था, लेकिन केंद्रीय लोक सूचना कार्यालय (सीपीआईओ), सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध को ठुकरा दिया था।

याचिका में कहा गया है कि 12 दिसंबर, 2018 को कॉलेजियम की एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ निर्णय लिए गए थे लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी वेबसाइट पर नहीं डाली गई थी।

याचिका में कहा गया है कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मदन लोकुर (जो 12 दिसंबर को मिले कॉलेजियम के सदस्य थे) ने 23 जनवरी, 2019 को एक साक्षात्कार दिया और अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि कॉलेजियम का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था।

याचिकाकर्ता ने 26 फरवरी 2019 को सीपीआईओ के पास आरटीआई आवेदन दायर किया लेकिन 11 मार्च 2019 के एक पत्र के माध्यम से सीपीआईओ ने कहा कि मांगी गई जानकारी को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) द्वारा उचित नहीं माना गया और इसलिए प्रासंगिक नहीं है।

याचिका में सीआईसी के इस आदेश को चुनौती दी गई है।

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Delhi High Court reserves verdict in plea seeking details of December 2018 Collegium meeting

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