दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज पत्रकार साकेत गोखले को अपने उन ट्वीट्स को हटाने का निर्देश दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी ने स्विट्जरलैंड में अपनी आय से अधिक संपत्ति खरीदी थी।
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर द्वारा सुनाया गए आदेश मे ट्विटर को भी निर्देश दिया गया कि अगर गोखले खुद ऐसा करने में विफल रहते हैं तो ट्विटर ट्वीट्स को हटा दें।
गोखले को पुरी और उनके पति, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह सूरी के खिलाफ किसी भी मंच पर किसी भी तरह की मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करने से भी रोक दिया गया है।
कोर्ट ने मुख्य वाद में समन जारी किया और गोखले को वाद का जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। इसके बाद पुरी को दो सप्ताह का समय काउंटर दाखिल करने के लिए दिया गया है। मामले को रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष 10 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
पुरी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में यह आदेश पारित किया गया था जिसमें ट्वीट को हटाने के आदेश के अलावा 5 करोड़ रुपये के नुकसान की मांग की गई थी।
पुरी ने कानूनी फर्म करंजावाला एंड कंपनी के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया और दावा किया कि ट्वीट मानहानिकारक, दुर्भावनापूर्ण और झूठी जानकारी पर आधारित थे।
गोखले के ट्वीट ने संकेत दिया कि पुरी ने स्विट्जरलैंड में कुछ संपत्ति खरीदी और अपने पति, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी उल्लेख किया।
गोखले को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि गोखले द्वारा उठाए गए विवाद के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुरी की प्रतिक्रिया के बावजूद "मंच पर स्पष्ट स्पष्टीकरण की पेशकश के बावजूद एक झूठी कथा बनाने के लिए ट्वीट भेजना जारी रखा।"
इसके अलावा, यह कहा गया कि गोखले ने झूठा दावा किया कि पुरी की आय केवल 10-12 लाख रुपये हो सकती थी क्योंकि वह भारत सरकार से व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) में प्रतिनियुक्ति पर थीं।
सुनवाई की आखिरी तारीख पर गोखले के वकील सरीम नावेद ने कहा कि एक नागरिक के तौर पर उनके मुवक्किल को सरकारी पदाधिकारियों की संपत्ति में जाने का अधिकार है।
बेंच ने कहा, "मुझे दिखाएं कि इसे सार्वजनिक करने से पहले, आपने वादी से संपर्क किया था।"
नावेद ने उत्तर दिया, "मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है"।
कोर्ट ने कहा, "तो कोई भी टॉम, डिक और हैरी इंटरनेट पर किसी के खिलाफ कुछ भी अपमानजनक लिख सकते हैं?
पुरी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने दलील दी कि ट्वीट दुर्भावनापूर्ण थे और गोखले को पता था कि आरोप झूठे थे, इसके बावजूद ट्वीट्स को बाहर रखा गया।
सिंह ने आगे दावा किया कि पुरी की बड़ी बेटी ने स्विट्जरलैंड में फ्लैट खरीदने के लिए पैसे देकर उनकी मदद की थी।
मेरी बड़ी बेटी, जो न्यूयॉर्क में एक बैंकर है, ने मुझे 6 लाख स्विस फ्रेंस दिए और मैंने 10 लाख स्विस फ्रेंस का गिरवी रखा। मैंने ये दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे हैं। मैं छुट्टी पर था, प्रतिनियुक्ति पर नहीं जैसा कि गोखले ने आरोप लगाया था। उसे सब कुछ पता है। यह सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए बनाई गई एक इमारत है।
सिंह ने कहा कि पुरी और उनके पति ने अपनी सारी संपत्ति घोषित कर दी है और गोखले के ट्वीट मानहानि का एक स्पष्ट मामला है।
कोर्ट ने 8 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
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