दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में दंड संहिता की अनुपस्थिति का दावा करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

दलील में कहा गया कि IPC की धारा 18 भारत" को परिभाषित करती है क्योंकि भारत के क्षेत्र मे जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल नही है और यह 2019 के बाद भी असंशोधित है जब रणबीर दंड संहिता को निरस्त कर दिया गया था
Delhi High Court
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (जम्मू-कश्मीर) में विदेशी नागरिकों के लिए कोई दंड संहिता लागू नहीं है।

दलील में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 18 भारत को जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत के क्षेत्र के रूप में परिभाषित करती है, और यह 2019 के बाद भी असंशोधित है जब रणबीर दंड संहिता जो पहले जम्मू-कश्मीर पर लागू थी, को निरस्त कर दिया गया था।

जस्टिस मुक्ता गुप्ता और पूनम ए बंबा की खंडपीठ ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

इस मामले पर अब 26 अप्रैल को विचार किया जाएगा।

अधिवक्ता अनुभव गुप्ता द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया कि अगस्त 2019 में, केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 लेकर आई और रणबीर दंड संहिता, 1989 को निरस्त कर दिया क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में लागू था।

हालाँकि, भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधानों में पुनर्गठन अधिनियम के साथ परिवर्तन किए गए थे, IPC की धारा 18 जो "भारत" को जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत के क्षेत्र के रूप में परिभाषित करती है, अपरिवर्तित बनी हुई है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि यह प्रभावी रूप से जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र को बिना किसी दंड संहिता के छोड़ देता है।

याचिकाकर्ता ने धारा 18 की वैधता को यह कहते हुए चुनौती दी कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 1(3), 19(1)(डी) और 19(1)(ई) का उल्लंघन है।

[आदेश पढ़ें]

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Delhi High Court seeks Central government response on plea claiming absence of penal code in Jammu and Kashmir

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