दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

आम आदमी पार्टी के नेता को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था।
Satyendar Jain with Delhi High Court
Satyendar Jain with Delhi High Court
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर उनके खिलाफ एजेंसी द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जवाब मांगा [सत्येंद्र कुमार जैन Vs प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय ] .

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने ईडी को दो सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने का निर्देश दिया और मामले को 20 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

जैन ने निचली अदालत के 17 नवंबर के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया गया था।

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को ईडी ने मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।

अपनी जमानत याचिका में, जैन ने तर्क दिया कि विशेष न्यायाधीश ने उनके पक्ष में एक निष्कर्ष दिया कि उन तीन कंपनियों में उनकी एक-तिहाई हिस्सेदारी कभी नहीं थी, जिनके माध्यम से कथित रूप से धन शोधन किया गया था।

उन्होंने दावा किया कि इसने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले के पूरे आधार को ध्वस्त कर दिया, जो ईडी के लिए विधेय का मामला है।

यह भी तर्क दिया गया कि आरोपों के अनुसार, जैन के लिए अनुमानित राशि 59 लाख रुपये है, और इसलिए, वह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के अनुसार जमानत के हकदार हैं।

उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए, विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने कहा था कि जैन पीएमएलए की धारा 45 के तहत दोहरी शर्तों के संबंध में जमानत के लाभ के हकदार नहीं थे।

विशेष अदालत ने बचाव पक्ष के वकील के इस तर्क को खारिज कर दिया था कि जैन कंपनियों में "अल्पांश शेयरधारक" थे और कहा,

"कंपनियों में आवेदक/आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन की शेयरधारिता प्रासंगिक होती अगर कंपनियों ने वैध माध्यमों से आय अर्जित की होती।"

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Delhi High Court seeks ED response on bail plea by Delhi Minister Satyendar Jain

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