दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषाओं में क्लैट 2024 आयोजित करने की याचिका पर बीसीआई, एनएलयू से जवाब मांगा

याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में क्लैट केवल अंग्रेजी में आयोजित किया जाता है, जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में नहीं पढ़ने वाले छात्रों के साथ घोर अन्याय करता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषाओं में क्लैट 2024 आयोजित करने की याचिका पर बीसीआई, एनएलयू से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें मांग की गई थी कि वर्ष 2024 के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किया जाए।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने याचिका पर जवाब देने के लिए अधिकारियों को चार सप्ताह का समय दिया।

मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।

वर्तमान में क्लैट केवल अंग्रेजी में आयोजित किया जाता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि इससे गैर-अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के साथ घोर अन्याय होता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून के छात्र सुधांशु पाठक द्वारा दायर याचिका में कानूनी शिक्षा (आईडीआईए) ट्रस्ट की बढ़ती विविधता द्वारा एक सर्वेक्षण का हवाला दिया गया है।

सर्वेक्षण से पता चला कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) में पढ़ने वाले 95% से अधिक छात्र उन स्कूलों से आए जहां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों स्तरों पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था।

याचिका में कहा गया है कि यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि सीएलएटी एक प्रवेश परीक्षा है जो अंग्रेजी में उच्च स्तर की प्रवीणता की मांग करती है, जो विशेषाधिकार का प्रतीक है, और इस तरह अंग्रेजी माध्यम की पृष्ठभूमि के छात्रों को एक अंतर्निहित लाभ प्रदान करता है।

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Delhi High Court seeks response from BCI, NLUs on plea to conduct CLAT 2024 in regional languages

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