दिल्ली उच्च न्यायालय ने IBC की धारा 10A को चुनौती देने वाली याचिका मे केंद्र सरकार से जवाब मांगा

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि धारा 10 ए यह विचार करने में विफल है कि व्यक्तियों को कोविड -19 महामारी से समान रूप से प्रभावित किया गया है।
Delhi High Court
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड 2016 की धारा 10A को चुनौती देने वाली याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें यह व्यक्तियों और व्यक्तिगत गारंटियों के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही की अनुमति देता है। (गेटम्बर आनंद बनाम यूओआई)।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड से जवाब मांगा।

याचिकाकर्ता, गेटम्बर आनंद, एटीएस समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, जो दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक प्रमुख रियल एस्टेट समूह है।

पिछले महीने, याचिकाकर्ता को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड के नियम 7 (1) (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटियों की दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए प्राधिकारी को) नियम, 2019 के तहत Xander Finance Pvt Ltd की ओर से एक नोटिस प्राप्त हुआ था ।

याचिकाकर्ता ने कहा कि मांग गलत है और अस्थिर है, इसने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (दूसरा संशोधन) अधिनियम 2020 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है जिसमे धारा 10A को प्रतिपादित किया गया है।

दलील में कहा गया है कि संशोधन पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, क्योंकि यह कॉरपोरेट देनदारों और व्यक्तिगत गारंटरों के बीच बिना किसी उचित औचित्य और समझदारी के भेदभाव के बीच संविधान के अनुच्छेद 14, 21 का उल्लंघन करता है।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि यद्यपि संशोधन का उद्देश्य COVID-19 से प्रभावित संस्थाओं को राहत प्रदान करना था, धारा 10A यह विचार करने में विफल है कि व्यक्ति / व्यक्तिगत गारंटर समान रूप से महामारी से प्रभावित हुए हैं।

याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया है कि एक व्यक्तिगत गारंटर को मुख्य देयता की अनुपस्थिति में किसी भी ऋण / डिफ़ॉल्ट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है इस प्रकार, IBC के तहत एक व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है यदि प्रमुख देनदार यानी कॉर्पोरेट देनदार किसी भी डिफ़ॉल्ट के लिए दिवाला कार्यवाही के खिलाफ सुरक्षित है।

याचिका एडवोकेट कार्तिक नायर, केएन लीगल, एडवोकेट्स और सॉलिसिटर के माध्यम से दायर की गई है। याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर उपस्थित हुए।

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Delhi High Court seeks response from Central government in challenge to Section 10A of IBC

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