[ब्रेकिंग] दिल्ली उच्च न्यायालय ने नई गोपनीयता नीति के खिलाफ जनहित याचिका में केंद्र, व्हाट्सएप से प्रतिक्रिया मांगी

याचिका मे केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध करते हुए कहा गया कि या तो नई गोपनीयता नीति को वापस लें या उपयोगकर्ताओं को बाहर निकलने का विकल्प प्रदान करें।
Delhi high Court, Whatsapp
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को नई व्हाट्सएप गोपनीयता नीति के खिलाफ एक जनहित याचिका में नोटिस जारी किये। (डॉ. सीमा सिंह बनाम यूओआई)।

याचिका मे केंद्र सरकार को व्हाट्सएप को निर्देशित करने के लिए या तो नई गोपनीयता नीति को वापस लाने के लिए निर्देशित करने या उपयोगकर्ताओं को बाहर निकलने के लिए एक विकल्प प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने केंद्र और फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी।

कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता डॉ. सीमा सिंह, मेघन और विक्रम सिंह हैं।

याचिकाकर्ता ने भारत में कार्यरत सभी ऐप्स और संगठनों से नागरिकों की गोपनीयता और डेटा की सुरक्षा के लिए नियमों / दिशानिर्देशों / विनियमों को लागू करने के लिये केंद्र सरकार को एक निर्देश देने कि मांग की है

केंद्र सरकार द्वारा सोशल मीडिया इंटरमीडियरी गाइडलाइंस तैयार करने के लिए भी एक दिशा-निर्देश की भी मांग की गयी है।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, नई व्हाट्सएप गोपनीयता नीति भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो निजता के अधिकार को सुनिश्चित करता है।

व्हाट्सएप की अपनी पिछली पॉलिसी से मौलिक बदलाव जो 20 जुलाई 2020 को शुरू किया गया था यह है जबकि यह प्लेटफ़ॉर्म के उपयोगकर्ताओं को व्हाट्सएप खाते की जानकारी साझा करने का विकल्प प्रदान करता है, हालांकि नई नीति उपयोगकर्ताओं को अपनी पॉलिसी से बाहर निकलकर अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करने का विकल्प भी प्रदान नहीं करती है। इसने आगे कहा कि व्यक्ति या तो संचालन में यूईवी नीति को स्वीकार करता है या 8 फरवरी 2021 तक व्हाट्सएप तक पहुंच खो देगा। उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को फेसबुक कंपनियों के साथ-साथ उनके व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए तीसरे पक्ष द्वारा साझा और उपयोग किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि डेटा संरक्षण के लिए कुछ अधिकार उपलब्ध होने चाहिए, जिसमें डेटा सिद्धांत के लिए भूल जाने का अधिकार भी शामिल है।

याचिका एडवोकेट मेघन और विक्रम सिंह के माध्यम से दायर की गई है।

इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष लंबित है। उस याचिका में अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।

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[BREAKING] Delhi High Court seeks response from Centre, WhatsApp in PIL against new privacy policy

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