दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा दायर मानहानि मामले में शशि थरूर से जवाब मांगा

फरवरी 2025 में दिल्ली की एक अदालत ने थरूर के खिलाफ चंद्रशेखर की मानहानि की शिकायत खारिज कर दी थी।
Shashi Tharoor and Rajeev Chandrasekhar with Delhi HC
Shashi Tharoor and Rajeev Chandrasekhar with Delhi HC facebook
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को नोटिस जारी किया, जिसमें उन पर 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान झूठी और मानहानिकारक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है।

इस साल फरवरी में दिल्ली की एक अदालत द्वारा थरूर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा खारिज किए जाने के बाद चंद्रशेखर ने पुनरीक्षण याचिका के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया है।

न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने थरूर को नोटिस जारी कर चंद्रशेखर द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर उनका जवाब मांगा है। न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड भी मांगे हैं। सुनवाई की अगली तारीख 16 सितंबर है।

Justice Ravinder Dudeja
Justice Ravinder Dudeja

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी चंद्रशेखर की ओर से पेश हुए। उन्होंने 24न्यूज और एशियानेट न्यूज को दिए गए थरूर के साक्षात्कारों के अंश पढ़े और दावा किया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी।

जेठमलानी ने मीडिया के सामने चंद्रशेखर के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप लगाकर 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए थरूर को भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई चेतावनी का भी हवाला दिया।

Senior Advocate Mahesh Jethmalani
Senior Advocate Mahesh Jethmalani

मानहानि की शिकायत में चंद्रशेखर ने शशि थरूर पर अप्रैल 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर झूठे और अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया, जिससे उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा।

चंद्रशेखर और थरूर दोनों ही तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। थरूर अंततः विजेता बनकर उभरे। इस गरमागरम मुकाबले के बीच, चंद्रशेखर ने कथित तौर पर अप्रैल में थरूर को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा था, जब थरूर ने कथित तौर पर कहा था कि चर्च के पुजारियों सहित प्रमुख प्रभावशाली व्यक्तियों को वोट के लिए रिश्वत दिए जाने की चर्चा थी।

याचिका में कहा गया है, "इन कार्रवाइयों के कारण (चंद्रशेखर की) प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचा और अंततः 16,077 वोटों के मामूली अंतर से उनकी हार हुई।"

निचली अदालत ने कहा था कि थरूर द्वारा दिए गए मीडिया साक्षात्कार में ऐसा कोई आरोप नहीं था।

अदालत ने मलयालम समाचार चैनल 24न्यूज के आचरण पर भी सवाल उठाए। खास तौर पर, अदालत ने उस न्यूज एंकर के आचरण पर सवाल उठाए, जिसने सुबह के शो में थरूर के कथित बयान के बारे में बात की थी।

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Delhi High Court seeks Shashi Tharoor reply to defamation case by BJP's Rajeev Chandrasekhar

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