दिल्ली हाईकोर्ट ने फोन इंटरसेप्शन के खिलाफ सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आईएम कुद्दुसी की याचिका पर दूरसंचार विभाग से जवाब मांगा

न्यायमूर्ति कुद्दुसी ने अपनी याचिका में सीबीआई को इंटरसेप्ट किए गए संदेशों को हटाने और उनके खिलाफ मामले में उन संदेशों पर भरोसा न करने का निर्देश देने के लिए वैकल्पिक प्रार्थना भी की।
दिल्ली हाईकोर्ट ने फोन इंटरसेप्शन के खिलाफ सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आईएम कुद्दुसी की याचिका पर दूरसंचार विभाग से जवाब मांगा
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आईएम कुद्दुसी की एक याचिका पर दूरसंचार विभाग को नोटिस जारी किया, जिसमें समीक्षा समिति के रिकॉर्ड की मांग की गई थी, जिसने मेडिकल कॉलेज रिश्वत मामले के संबंध में टेलीफोन कॉलों को इंटरसेप्ट करने की अनुमति दी थी।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने 13 मार्च को पारित एक आदेश में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भी नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति कुद्दुसी ने अपनी याचिका में सीबीआई को इंटरसेप्ट किए गए संदेशों को हटाने और उनके खिलाफ मामले में उन संदेशों पर भरोसा न करने का निर्देश देने के लिए वैकल्पिक प्रार्थना भी की।

मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी।

इलाहाबाद, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुद्दुस्सी को सीबीआई ने इस मामले में फंसाया है।

सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत अपराध करने का मामला दर्ज किया है।

पृष्ठभूमि के अनुसार, प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा संचालित लगभग 46 कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र 2017-18 और 2018-19 के लिए केंद्र सरकार द्वारा छात्रों को प्रवेश देने से रोक दिया गया था। ट्रस्ट ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसने सरकार को रिकॉर्ड पर सामग्री पर पुनर्विचार करने और कॉलेज चलाने की अनुमति के पत्र की समीक्षा करने का निर्देश दिया था।

यह सीबीआई का मामला है कि जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुकदमा लंबित था, तो न्यायमूर्ति कुद्दुसी ने कुछ "उच्च-स्तरीय पदाधिकारियों" को विवाद के परिणाम की ओर झुकाने और अपने संपर्कों के माध्यम से मामले को ट्रस्ट के पक्ष में निपटाने के लिए प्रभावित करने की कोशिश की।

इस मामले में सीबीआई ने सितंबर 2017 में जस्टिस कुद्दुसी को गिरफ्तार किया था।

[आदेश पढ़ें]

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