दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD स्थायी समिति के लिए 6 सदस्यो के नए सिरे से चुनाव के लिए महापौर शैली ओबेरॉय के फैसले को खारिज किया

एमसीडी की स्थायी समिति के नए सिरे से चुनाव कराने के मेयर के फैसले के खिलाफ भाजपा के दो पार्षदों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
Delhi ordinance
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली के महापौर शैली ओबेरॉय के दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) स्थायी समिति के छह सदस्यों के फिर से चुनाव के लिए बुलाए जाने के फैसले को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने यह कहते हुए आदेश पारित किया कि किसी एक व्यक्ति के मतपत्र को खारिज करने का ओबेरॉय का निर्णय कानून की दृष्टि से गलत था, निर्णय किसी सामग्री पर आधारित नहीं था, और उसके कार्य बिना किसी शक्ति या अधिकार के थे।

अदालत ने अब ओबेरॉय को 24 फरवरी को हुए मतदान के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है। एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि खारिज किए गए मतपत्रों की गिनती की जानी चाहिए।

यह याचिका दो भाजपा पार्षदों, कमलजीत सहरावत और शिखा रॉय द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने 24 फरवरी को आयोजित एमसीडी की स्थायी समिति के छह सदस्यों के चुनाव के परिणाम घोषित करने के लिए शेली ओबेरॉय को निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

उन्होंने स्थायी समिति के सदस्यों के फिर से चुनाव के लिए महापौर के नोटिस को रद्द करने की भी मांग की।

आम आदमी पार्टी (आप) की सदस्य ओबेरॉय ने एक आदेश पारित किया था जिसके द्वारा उन्होंने एमसीडी स्थायी समिति के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया था।

अपनी याचिका में, सहरावत और रॉय ने अदालत से कहा कि महापौर का आदेश गलत था क्योंकि चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं जहां भाजपा और आप दोनों ने तीन-तीन सीटें जीती हैं।

कोर्ट ने 25 फरवरी को पारित एक अंतरिम आदेश में ओबेरॉय के निर्देशों पर रोक लगा दी थी।

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Delhi High Court sets aside decision of Delhi Mayor Shelly Oberoi calling for fresh elections of six members to MCD Standing Committee

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