दिल्ली उच्च न्यायालय ने च्यवनप्राश विज्ञापन पर डाबर के खिलाफ अपील करने पर पतंजलि को जुर्माना भरने की चेतावनी दी

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पहले पतंजलि को "साधारण च्यवनप्राश से क्यों संतुष्ट हों?" जैसी टिप्पणियों वाले विज्ञापन चलाने से रोक दिया था।
Patanjali
Patanjali
Published on
3 min read

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई क्योंकि उसने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी जिसमें उसे अपने विज्ञापनों के उन हिस्सों को हटाने का निर्देश दिया गया था जिनमें डाबर सहित प्रतिद्वंद्वी कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले च्यवनप्राश उत्पादों का कथित रूप से अपमान किया गया था। [पतंजलि आयुर्वेद बनाम डाबर लिमिटेड]

न्यायमूर्ति हरि शंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने पतंजलि को या तो अपील वापस लेने या फिर जुर्माना भरने को कहा।

पीठ ने कहा कि आदेश में पतंजलि को पूरा विज्ञापन हटाने का निर्देश नहीं दिया गया था, बल्कि केवल उसके कुछ हिस्सों में संशोधन करने का आदेश दिया गया था।

Justice C.Hari Shankar And Justice Om Prakash Shukla
Justice C.Hari Shankar And Justice Om Prakash Shukla

पतंजलि की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने अगली कार्रवाई के बारे में निर्देश लेने के लिए समय माँगा। इसके बाद न्यायालय ने मामले को आगे विचार के लिए मंगलवार, 23 सितंबर को सूचीबद्ध कर दिया।

Senior Advocate Jayant Mehta
Senior Advocate Jayant Mehta

जुलाई 2025 में, एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और पतंजलि फूड्स लिमिटेड को पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश के अपने विज्ञापनों में संशोधन करने का निर्देश दिया गया।

यह आदेश डाबर लिमिटेड द्वारा दायर एक मुकदमे में आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पतंजलि के अभियान ने उसके प्रमुख च्यवनप्राश ब्रांड, जिसका बाजार में 60% से अधिक हिस्सा है, का अपमान किया है।

डाबर ने तर्क दिया कि पतंजलि का अभियान, गलत फॉर्मूलेशन प्रस्तुत करके, आयुर्वेदिक परंपरा के प्रति डाबर की निष्ठा पर सवाल उठाकर और उसके उत्पाद को घटिया बताकर, सामान्य अपमान के समान है।

न्यायमूर्ति पुष्करणा ने कहा कि पतंजलि के विज्ञापनों में कुछ दावे स्वीकार्य व्यावसायिक आडंबर से परे थे और अपमान के समान थे।

उन्होंने पतंजलि को "40 जड़ी-बूटियों से बने साधारण च्यवनप्राश से क्यों संतुष्ट हों?" जैसे वाक्यांशों को हटाने का निर्देश दिया। प्रिंट विज्ञापनों से हटाने और अपने टेलीविज़न विज्ञापन स्टोरीबोर्ड के उन हिस्सों को हटाने का आदेश दिया, जिनमें कहा गया था कि केवल आयुर्वेदिक ज्ञान रखने वाले ही "असली च्यवनप्राश" बना सकते हैं।

ऐसे संपादन करने के बाद ही विज्ञापनों को जारी रखने की अनुमति दी गई।

इसके बाद पतंजलि ने उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग में अपील दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि एकल न्यायाधीश के आदेश ने वाणिज्यिक भाषण के स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।

उसने तर्क दिया कि विज्ञापनों में सीधे तौर पर डाबर का उल्लेख नहीं है, "साधारण" शब्द का प्रयोग एक तटस्थ अर्थ रखता है जिसे पूर्व उदाहरणों से मान्यता प्राप्त है, और उसका "विशेष" सूत्रीकरण आयुर्वेद सार संग्रह पर आधारित है जिसे नियामक अनुमोदन प्राप्त है।

उसने यह भी तर्क दिया कि अतिशयोक्ति, पफ़री के सिद्धांत के तहत विज्ञापन की एक स्वीकृत विशेषता है और अंतरिम आदेश ने विवादित मुद्दों, जैसे कि च्यवनप्राश 40 या 51 जड़ी-बूटियों से बनाया जाना है, पर प्रभावी रूप से पूर्व-निर्णय लिया।

डाबर का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने अधिवक्ता आर. जवाहर लाल, अनिरुद्ध बाखरू और मेघना कुमार के साथ किया।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Delhi High Court warns Patanjali of costs for appealing against Dabur over Chyawanprash ad

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com