[दिल्ली हिंसा] दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ही संज्ञेय अपराध के लिए दायर कई एफ़आईआर रद्द की

कोर्ट ने कहा कि एक ही संज्ञेय अपराध के संबंध में कोई दूसरी प्राथमिकी और कोई नई जांच नहीं हो सकती है।
Delhi HC, Delhi Riots
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल दिल्ली दंगों के एक आरोपी के खिलाफ दर्ज पांच प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में से चार को उसके खिलाफ दर्ज एक ही अपराध के संबंध में खारिज कर दिया। (अतिर बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य)।

एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा आवेदक के खिलाफ पांच प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान मौजपुर में उनके घरों को आग लगा दी थी।

ये संपत्तियां एक-दूसरे के निकट थीं, और एक ही परिसर की सीमाओं के भीतर स्थित थीं।

आवेदक की ओर से पेश अधिवक्ता तारा नरूला ने तर्क दिया कि एक ही अपराध के संबंध में लगातार प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती, क्योंकि यह टीटी एंटनी बनाम केरल राज्य के मामले में निर्धारित सिद्धांतों के खिलाफ है। उस मामले में यह निर्धारित किया गया था कि एक अपराध के लिए एक से अधिक प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है।

राज्य की ओर से पेश हुए, विशेष लोक अभियोजक अनुज हांडा ने प्रस्तुत किया कि याचिका गलत है, और इसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाना चाहिए।

उन्होंने यह दिखाने के लिए इलाके के नक्शे पर भरोसा किया कि अलग-अलग संपत्तियों के संबंध में सभी प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और प्रत्येक प्राथमिकी का विषय अन्य से अलग था।

इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि परिसर के निवासियों द्वारा किए गए नुकसान को व्यक्तिगत रूप से भुगतना पड़ा है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, कोर्ट ने कहा कि सभी प्राथमिकी उनकी सामग्री में समान थीं। वे सभी एक घर से संबंधित थे जहां आग लगी थी और तत्काल पड़ोसी परिसर के साथ-साथ उसी घर के फर्श तक फैल गई थी।

टीटी एंटनी में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित सिद्धांत के मद्देनजर, न्यायालय ने प्राथमिकी को रद्द करते हुए कहा,

"एक या एक से अधिक संज्ञेय अपराधों को जन्म देने वाले एक ही संज्ञेय अपराध या एक ही घटना के संबंध में कोई दूसरी प्राथमिकी और कोई नई जांच नहीं हो सकती है"

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[Delhi Riots] Delhi High Court sets aside multiple FIRs filed for same cognizable offence

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