फरवरी 2020 में हुए पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) मामले में दिल्ली पुलिस ने अपना पांचवां पूरक आरोप पत्र दायर किया है [राज्य बनाम ताहिर हुसैन व अन्य]।
दंगों के मामलों की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के हालिया आदेश में भी यही खुलासा हुआ है।
9 जून को पारित आदेश में कहा गया है, "कल (8 जून) को पूरक आरोप पत्र भी दायर किया गया है।"
पिछले हफ्ते मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने आगे कहा,
"सप्लीमेंट्री चार्जशीट की कॉपी सभी आरोपी व्यक्तियों/वकीलों को उचित पावती के खिलाफ दी जाए। वे सभी वकील जो आज उपस्थित नहीं हैं, वे सुनवाई की अगली तारीख से पहले किसी भी दिन उचित पावती के खिलाफ अहलमद से अपनी प्रतियों का सेट ले सकते हैं।"
सभी अभियुक्तों की उपस्थिति दर्ज करने और दो अभियुक्तों, देवांगना कलिता और सफूरा ज़रगर द्वारा उस दिन के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका पर विचार करने के बाद, अदालत ने मामले को 14 जुलाई को अगली सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।
सभी अभियुक्तों को अगली सुनवाई तिथि पर न्यायिक अभिरक्षा से न्यायालय के समक्ष शारीरिक रूप से पेश करने का निर्देश दिया गया।
दिल्ली पुलिस ने नवंबर 2020 में उमर खालिद, शारजील इमाम और अन्य के खिलाफ यूएपीए का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद अदालत ने इसका संज्ञान लिया।
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Delhi Riots: Delhi Police files fifth supplementary chargesheet in UAPA case