दिल्ली दंगे: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

इस मामले की सुनवाई आज सुबह जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस मिश्रा की पीठ के समक्ष होनी थी। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच को सौंपना होगा.
Justice Prashant Kumar Mishra, Supreme Court
Justice Prashant Kumar Mishra, Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने बुधवार को दिल्ली दंगों की साजिश मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र और कार्यकर्ता उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। [उमर खालिद बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य]।

इस मामले की सुनवाई आज सुबह जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस मिश्रा की पीठ के समक्ष होनी थी।

यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच को सौंपना होगा.

खालिद ने उसे जमानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के अक्टूबर 2022 के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है।

खालिद को दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था और उस पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी सभा के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कई अन्य अपराधों का आरोप लगाया था।

तब से वह जेल में ही हैं.

मार्च 2022 में कड़कड़डूमा अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद खालिद ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने भी उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत में अपील की।

शीर्ष अदालत ने इस साल मई में जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था।

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Delhi Riots: Justice Prashant Kumar Mishra of Supreme Court recuses from hearing Umar Khalid bail plea

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