लिव-इन रिलेशनशिप खत्म होने के बाद महिला का अकेले रहना मुश्किल: इलाहाबाद हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा कि भारतीय समाज बड़े पैमाने पर ऐसे रिश्तों को मान्यता नहीं देता है और जब वे खत्म हो जाते हैं, तो महिला के पास अपने लिव-इन पार्टनर के खिलाफ मामला दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है।
Allahabad High Court , Couple
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि लिव-इन रिलेशनशिप खत्म होने के बाद एक महिला के लिए अकेले रहना मुश्किल होता है, क्योंकि भारतीय समाज बड़े पैमाने पर ऐसे रिश्तों को स्वीकार और मान्यता नहीं देता है। [आदित्य राज वर्मा बनाम राज्य]।

अदालत एक ऐसे शख्स की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी जिसे अपनी लिव-इन पार्टनर महिला से शादी करने का वादा पूरा नहीं करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

पुरुष को जमानत देते हुए, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला के पास ऐसी स्थिति में अपने लिव-इन पार्टनर के खिलाफ मामला दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

आदेश ने कहा, "...यह एक ऐसा मामला है जहां लिव-इन रिलेशनशिप के विनाशकारी परिणाम सामने आए हैं। लिव-इन रिलेशनशिप टूटने के बाद एक महिला के लिए अकेले रहना मुश्किल होता है। भारतीय समाज बड़े पैमाने पर ऐसे संबंधों को स्वीकार्य नहीं मानता है। इसलिए महिला के पास वर्तमान मामले की तरह अपने लिव-इन पार्टनर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।"

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दंपति एक साल से अधिक समय से लिव-इन रिलेशनशिप में थे। महिला की पहले किसी अन्य व्यक्ति से शादी हुई थी, जिससे उसके दो बेटे हैं। बाद में, लिव-इन रिलेशनशिप के दौरान आरोपी के साथ यौन संबंधों के कारण वह गर्भवती हो गई। हालांकि, आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।

महिला का आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने उसके पूर्व पति को उसकी अश्लील तस्वीरें भेजीं, जिसके बाद उसने भी उसके साथ रहने से इनकार कर दिया।

इस प्रकार उसने एक शिकायत दर्ज की जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आरोपी के वकील ने कहा कि महिला बालिग है और उसने स्वेच्छा से आरोपी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि वह इस तरह के रिश्ते के परिणाम को समझने में सक्षम थी और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि रिश्ते की शुरुआत शादी के वादे से हुई थी।

यह भी तर्क दिया गया कि आरोपी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, वह पिछले साल 22 नवंबर से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत, पक्षकारों के वकील की दलीलें, पुलिस द्वारा एकतरफा जांच और अन्य आधारों को देखते हुए अदालत ने व्यक्ति को जमानत दे दी।

[आदेश पढ़ें]

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Difficult for a woman to live alone after live-in relationship comes to an end: Allahabad High Court

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