राष्ट्रगान का अपमान: बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाजपा नेता द्वारा दायर मामले को रद्द करने की ममता बनर्जी की याचिका खारिज कर दी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सेवरी में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सम्मन के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था।
Mamata Banerjee and Bombay High Court
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बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया था।

यह आदेश न्यायमूर्ति अमित बोरकर ने दिया।

बनर्जी ने अपनी याचिका में मुंबई के सेवरी में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सम्मन को भी रद्द करने की मांग की, जिसके खिलाफ भाजपा मुंबई के सचिव विवेकानंद गुप्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी।

उसने विशेष सत्र न्यायाधीश आरएन रोकड़े द्वारा पारित एक आदेश को भी चुनौती दी, जिसने प्रक्रियात्मक आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को रद्द कर दिया था और मजिस्ट्रेट से शिकायत पर नए सिरे से विचार करने के लिए कहा था।

बनर्जी के खिलाफ शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुंबई में कफ परेड में यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम में एक सार्वजनिक समारोह के दौरान, बनर्जी ने बैठने की स्थिति में राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया था और बाद में खड़े होकर राष्ट्रगान के दो छंद गाए और फिर अचानक रुक गए और कार्यक्रम स्थल से चले गए।

उन्होंने दावा किया कि बनर्जी के कृत्यों में राष्ट्रगान का अपमान और अपमान है, जो कि 1971 के राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम के अपमान की रोकथाम के तहत दंडनीय अपराध था।

गुप्ता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने बनर्जी को 2 मार्च, 2022 को पेश होने का आदेश जारी किया।

बनर्जी ने इसे सत्र अदालत के समक्ष चुनौती दी, जिसने समन को रद्द कर दिया और मामले को फिर से विचार के लिए मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया।

इसे चुनौती देते हुए सीएम ने हाईकोर्ट का रुख किया।

उसने तर्क दिया कि मामले को पुनर्विचार के लिए मजिस्ट्रेट को वापस नहीं भेजा जाना चाहिए था, बल्कि सत्र न्यायालय द्वारा ही इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए था।

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Disrespect to National Anthem: Bombay High Court dismisses Mamata Banerjee plea to quash case filed by BJP leader

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