"हमें शर्मिंदा न करें:" बॉम्बे हाईकोर्ट ने न्यायिक रिक्तियों पर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार किया

यह सुझाव देते हुए कि याचिकाकर्ता संघ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, सीजे दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली बेंच ने मामले को 8 सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।
CJ Dipankar Datta and Justice MS Karnik
CJ Dipankar Datta and Justice MS Karnik
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए एक स्थायी तंत्र की मांग की गई थी [बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन बनाम रजिस्ट्रार जनरल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और अन्य]।

बार निकाय की ओर से पेश अधिवक्ता एकनाथ ढोकाले ने इस याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि हालांकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति 94 है, यह वर्तमान में केवल 57 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है, जिनमें से 9 2022 के अंत तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं थी।

बेंच ने कहा, 'कृपया हमें शर्मिंदा न करें। आप दिल्ली जाएं, सुप्रीम कोर्ट का रुख करें।'

फिर भी, एक दूसरे के साथ विचार-विमर्श के बाद, न्यायाधीशों ने मामले को 8 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने के लिए आगे बढ़े।

बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट में जजों के मौजूदा रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश देने की मांग की गई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अपनी स्वीकृत शक्ति पर काम करता है।

जनहित याचिका में कहा गया है कि न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने में विफलता नागरिकों को न्याय से वंचित करना है, और पदों को भरने में देरी से न्याय देने में देरी हो रही है।

याचिका में शिकायत की गई थी कि न्यायाधीशों की कमी के कारण, वर्षों से एक साथ बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं, जिनमें से कई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

उच्च न्यायालय की वेबसाइट के आधिकारिक आंकड़ों में बताया गया है कि वर्ष 2021 के लिए केस क्लीयरेंस दर 67.52% थी, जिसका अर्थ है कि वर्ष 2021 में 32.48% पेंडेंसी थी।

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