त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने अगरतला नगर निगम से कहा: सार्वजनिक स्थानों, गलियों में मांस उत्पादों की बिक्री की अनुमति न दें

एएमसी को सार्वजनिक बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जा रहे मांस या मांस उत्पादों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की सहायता लेने का भी निर्देश दिया गया था।
Chief Justice Indrajit Mahanty and Justice SG Chattopadhyay with Tripura High Court

Chief Justice Indrajit Mahanty and Justice SG Chattopadhyay with Tripura High Court

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त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने हाल ही में अगरतला नगर निगम (एएमसी) को सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर मांस उत्पादों की बिक्री की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और न्यायमूर्ति एसजी चट्टोपाध्याय की पीठ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) में एएमसी को कई निर्देश जारी किए, जिसमें अन्य बातों के अलावा, अगरतला में मांस वध के नियमन की मांग की गई थी।

निगम के आयुक्त ने खंडपीठ को सूचित किया कि एक बूचड़खाने के निर्माण के लिए एक निविदा जारी की जा रही है, जिसका निर्माण निविदा को अंतिम रूप देने के 18 महीने बाद किया जाएगा और 139 व्यक्तियों को अब तक मांस बिक्री लाइसेंस दिए गए हैं।

कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों की सहायता से छह महीने में अनुपालन करने के लिए एएमसी को निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

i) एएमसी को न केवल बूचड़खाने की स्थापना के लिए बल्कि उचित वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार करनी चाहिए;

(ii) स्थानीय पुलिस सहित सभी प्राधिकरण एएमसी को अपने कर्तव्यों को लागू करने और/या सहायता करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे;

(iii) यदि अधिक लोग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो उन पर विचार किया जाएगा और उनका शीघ्र निपटान किया जाएगा ताकि लोग आवश्यक आवश्यकताओं से वंचित न रहें;

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Don't allow sale of meat products in public places, streets: Tripura High Court to Agartala Municipal Corporation

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