वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने मंगलवार को रियल्टी समूह एम3एम के निदेशकों की ओर से पेश होते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच करने के लिए भारी शक्तियां दी गई हैं और इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए ताकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में न डाले।
शीर्ष अदालत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एक पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ रिश्वत मामले से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में एम3एम निदेशकों, बसंत बंसल और पंकज बंसल की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था।
साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के साथ आज शीर्ष अदालत के समक्ष बंसल परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
साल्वे ने जस्टिस एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ से कहा, "ये ईडी को दी गई कठोर शक्तियां हैं। यदि लॉर्डशिप ने उन पर लगाम नहीं लगाई तो इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। देखिये कैसे हुई गिरफ्तारी. वे सहयोग कर रहे थे. गिरफ्तारी मेरे अधिकारों का उल्लंघन था तो निश्चित रूप से यह न्यायालय कर सकता है... इन शक्तियों पर लगाम लगाने की जरूरत है। उन्हें अंदर रहते हुए 14 दिन हो गए हैं। "
उन्होंने कहा कि अग्रिम जमानत शर्तों के किसी भी उल्लंघन की भनक तक नहीं लगी जिससे ईडी को इस तरह की कार्रवाई के लिए प्रेरित किया जा सके।
न्यायमूर्ति सुंदरेश ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की,
"आप सही हैं। यह चूहे-बिल्ली का खेल है। वे कानूनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।"
बंसल बंधुओं को ईडी ने 14 जून को गिरफ्तार किया था। इसके बाद, हरियाणा के पंचकुल की एक विशेष अदालत ने उन्हें पांच दिन की हिरासत में भेज दिया।
भाइयों ने इसे चुनौती देते हुए तर्क दिया है कि इस तरह की हिरासत अवैध हिरासत के बराबर है और यह उच्च न्यायालय के उन आदेशों से बचने का एक प्रयास है जो उन्हें एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस केवी विश्वनाथन ने पिछले महीने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।
बंसल बंधुओं को हरियाणा पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पूर्व विशेष न्यायाधीश सीबीआई/ईडी, सुधीर परमार के खिलाफ इस साल की शुरुआत में दर्ज पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
ईडी ने दावा किया कि उसे जानकारी मिली थी कि परमार रियल एस्टेट फर्म, आईआरईओ से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों के प्रति पक्षपात दिखा रहा था।
एसीबी द्वारा मामला दर्ज करने के बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने परमार को निलंबित कर दिया।
शीर्ष अदालत ने आज अपने आदेश में कहा कि बंसल बंधु अब अग्रिम जमानत के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।
उसी के मद्देनजर उनकी याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया।
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ को सूचित किया कि वह भाइयों को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने वाले एक अन्य मामले में पारित आदेश को चुनौती देगी, जब यह कल दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आएगा।
इसलिए, शीर्ष अदालत के समक्ष एजेंसी की याचिकाओं पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी गई।
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