परिवीक्षा के दौरान, भौतिक तथ्यों को छिपाने पर नियोक्ता बिना सूचना के कर्मचारी की सेवा समाप्त कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने अवतार सिंह बनाम भारत संघ में अपने फैसले पर भरोसा किया जिसमे देखा गया कि एक बार सत्यापन फॉर्म के लिए कुछ जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है घोषणाकर्ता इसे प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है
परिवीक्षा के दौरान, भौतिक तथ्यों को छिपाने पर नियोक्ता बिना सूचना के कर्मचारी की सेवा समाप्त कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि किसी कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि के दौरान, नियोक्ता के लिए यह हमेशा खुला होता है कि वह किसी भी तरह के भौतिक तथ्यों को छिपाने या ऐसे कर्मचारी द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत करने के मामले में बिना किसी सूचना के उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है या उसकी सेवा समाप्त कर सकता है। (राजेश कुमार बनाम भारत संघ और अन्य)।

जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और हृषिकेश रॉय की डिवीजन बेंच 20 अप्रैल और 29 अप्रैल 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के एक सेट के खिलाफ राजेश कुमार द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी।

1994 में, अपीलकर्ता को दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया था। प्रतिवादी अधिकारियों को वर्ष 1996 में एक शिकायत मिली, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता सेना से भगोड़ा था और 1992 में सशस्त्र बलों को छोड़ने के बाद उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था।

इसकी पुष्टि स्टेशन हाउस ऑफिसर, इंद्रपुरी ने की, जिन्होंने इस तथ्य की भी पुष्टि की कि उन्होंने अपने द्वारा भरे गए फॉर्म में इसका खुलासा नहीं किया था। इसलिए, प्रतिवादी अधिकारियों ने परिवीक्षा अवधि के दौरान अपीलकर्ता की सेवाओं को समाप्त कर दिया।

इसे अपीलार्थी ने चुनौती दी थी।

उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया और उनकी पीठ पीछे जांच कर उनकी सेवा समाप्त करने का आदेश पारित किया गया।

शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि अपीलकर्ता के रोजगार को समाप्त करने का आदेश केवल एक टर्मिनेशन सिंपलसीटर (सिर्फ और बिना शर्त) था और केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम 196 के नियम 5 मे निहित शक्तियों के तहत था।

कोर्ट ने कहा, "परिवीक्षा की अवधि के दौरान, यदि कोई शिकायत या अन्यथा कोई सूचना प्राप्त होती है, तो नियोक्ता के पास अस्थायी नियुक्त व्यक्ति के पूर्ववृत्त को सत्यापित करने के लिए हमेशा खुला होता है। केवल इसलिए कि एसएचओ/इंदरपुरी को पत्र लिखकर पूर्ववृत्त सत्यापित किए गए थे, यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्तरदाताओं ने नियमित जांच की है ताकि अपीलकर्ता को एक अवसर दिया जा सके। आक्षेपित आदेश में किसी आरोप के अभाव में दिनांक 14.08.1996 के समाप्ति आदेश को अपीलार्थी पर कलंक लगाने वाला आदेश नहीं कहा जा सकता है।"

न्यायालय ने अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य में अपने निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह देखा गया था कि एक बार सत्यापन फॉर्म के लिए कुछ जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, घोषणाकर्ता इसे सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है और भौतिक तथ्यों को छिपाने के लिए सेवा की समाप्ति का आधार हो सकता है।

[आदेश पढ़ें]

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During probation, employer can terminate service of employee without notice if there is suppression of material facts: Supreme Court

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