शत्रुतापूर्ण गवाहों के साक्ष्य को पूरी तरह खारिज करने की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने कहा, "केवल इसलिए कि गवाह मुकर गए है इसका यह अर्थ नही कि उनके साक्ष्य को पूरी तरह खारिज कर दिया जाना चाहिए और अभियोजन पक्ष के समर्थन मे जो साक्ष्य है उनका निश्चित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए"
Supreme Court
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सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की कि केवल इसलिए कि आपराधिक सुनवाई के दौरान गवाह मुकर जाते हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि उनकी गवाही को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए [गोवर्धन एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य]।

न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि ऐसे गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य के किसी भी हिस्से पर विचार किया जा सकता है, जो अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता हो।

न्यायालय ने कहा, "केवल इसलिए कि गवाह मुकर गए हैं (इसका) यह मतलब नहीं है कि उनके साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए और अभियोजन पक्ष के समर्थन में जो सबूत हैं, उनका निश्चित रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए।"

Justice KV Viswanathan, Justice BR Gavai and Justice N Kotiswar Singh
Justice KV Viswanathan, Justice BR Gavai and Justice N Kotiswar Singh

न्यायालय ने वर्ष 2001 में एक व्यक्ति पर हथियारों से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार तीन व्यक्तियों में से दो को बरी करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।

मामले की सुनवाई के दौरान, अधिकांश गवाह अपने बयान से पलट गए थे। हालांकि, मामले के रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, शीर्ष न्यायालय ने पाया कि गवाही में यह बदलाव संभवतः उन दोषियों को बचाने के लिए किया गया था, जो उनके परिचित थे।

न्यायालय ने कहा, "हमने अन्य पड़ोसियों की गवाही पर भी गौर किया है, जिन्हें हम अत्यधिक अस्वाभाविक और असत्य मानते हैं और वे अपीलकर्ताओं की रक्षा करने के लिए सत्य को सामने लाने में अनिच्छुक प्रतीत होते हैं... न्यायालय के समक्ष इन पड़ोसियों की गवाही की अस्वाभाविकता के कारण, जो मानवीय व्यवहार को चुनौती देती है, कोई भी यह उचित निष्कर्ष निकाल सकता है कि इन गवाहों को जीत लिया गया है।"

चूंकि उन्होंने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील के लंबित रहने के दौरान 10 वर्ष और 3 महीने की कारावास की सजा भी पूरी कर ली थी, इसलिए उन्हें जेल में पहले से ही काटी गई अवधि की सजा भी सुनाई गई।

2011 में अपील दायर करने के बाद उन्हें 2012 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया था। न्यायालय के अंतिम निर्णय में उन्हें जेल से बाहर रहने की अनुमति दी गई है, बशर्ते वे जुर्माना अदा करें।

न्यायालय ने दोनों दोषियों को मृतक व्यक्ति की मां को 50-50 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया, साथ ही कहा कि यदि वे यह जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो उन्हें छह महीने की कैद होगी।

न्यायालय 2001 में सूरज नामक व्यक्ति पर हमला करने और उसके बाद उसकी मृत्यु से संबंधित हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 2009 के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार कर रहा था।

उच्च न्यायालय ने दो व्यक्तियों, गोवर्धन और राजेंद्र की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था। हालांकि, इसने उनके पिता चिंताराम की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया, जो मामले में तीसरे आरोपी थे।

गोवर्धन और राजेंद्र (अपीलकर्ता) ने अंततः 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करके अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि मृतक व्यक्ति की मां को छोड़कर अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाह मुकर गए थे और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया था।

उन्होंने यह भी दावा किया कि मृतक व्यक्ति की मां पर अपीलकर्ताओं के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला गया था।

उन्होंने कहा कि उनकी गवाही अपुष्ट थी और इसमें स्वतंत्र सहायक साक्ष्य का अभाव था, जो दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त था।

इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने उनके पिता चिंताराम को उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर बरी कर दिया था जिनका इस्तेमाल उन्हें (अपीलकर्ताओं) दोषी ठहराने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि इससे समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ।

हालांकि, न्यायालय ने इन तर्कों को खारिज कर दिया।

न्यायालय ने कहा कि मृतक व्यक्ति की माँ द्वारा दी गई गवाही में मामूली विरोधाभासों और अलंकरणों के बावजूद, घटना के बारे में उसका विवरण समग्र रूप से सुसंगत था।

इसलिए, उसे उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिला और अपीलकर्ताओं की सजा में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि नहीं देखी गई।

[निर्णय पढ़ें]

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Evidence of hostile witnesses need not be thrown out entirely: Supreme Court

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