EWS आरक्षण एक विकास; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारो का हनन नहीं करता है: एजी केके वेणुगोपाल

एजी वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया कि सामान्य श्रेणी में ईडब्ल्यूएस की तुलना में एससी / एसटी श्रेणियों को "उन्हें अधिक अतिरिक्त लाभ" था।
EWS, AG KK Venugopal. Supreme Court
EWS, AG KK Venugopal. Supreme Court

संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम की वैधता को चुनौती में सुनवाई के चौथे दिन भारत के महान्यायवादी केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% कोटा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं था, क्योंकि यह अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति (एससी / एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों को दिए गए आरक्षण को बाधित नहीं करता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रवींद्र भट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ वर्तमान में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच की सुनवाई कर रही है।

एजी वेणुगोपाल ने बेंच को बताया कि "ईडब्ल्यूएस आरक्षण एक विकास है"।

उन्होंने कहा,"यह एससी एसटी ओबीसी को दिए गए अधिकारों को नहीं मिटाता है। यह 50% से स्वतंत्र है। इसके बुनियादी ढांचे से अधिक और उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता।"

उन्होंने तर्क दिया कि सकारात्मक कार्रवाई के कारण अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणियों को लाभ से भरा हुआ था और वे ईडब्ल्यूएस के बराबर नहीं हैं।

एजी ने तर्क दिया, "अनुसूचित वर्ग जैसे समरूप समूह के संबंध में ईडब्ल्यूएस को अलग नहीं किया जा सकता है। एससी / एसटी के पास उनके लिए अतिरिक्त लाभ हैं क्योंकि वे सामान्य श्रेणी में ईडब्ल्यूएस की तुलना में पिछड़े हैं और इस प्रकार उन्हें एक समरूप समूह में अलग नहीं किया जा सकता है।"

उन्होंने प्रस्तुत किया कि जबकि ईडब्ल्यूएस संपूर्ण भारतीय आबादी का 25% या 140 मिलियन है, वे संपूर्ण सामान्य श्रेणी का केवल 18.1% हैं।

हालांकि, न्यायमूर्ति रवींद्र भट ने बताया कि आंकड़े 2010 सिंहो आयोग की रिपोर्ट पर आधारित थे और पिछली जनगणना 2011 में की गई थी।

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