[किसानों आंदोलन] सेवानिवृत्त SC के न्यायाधीशों, किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ SC कमेटी के पुनर्गठन के लिए याचिका दायर

दलील में कहा गया है कि समिति में जारी तीन सदस्य केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करेंगे।
Farmers Protest
Farmers Protest

प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए वर्तमान में नियुक्त समिति के सभी तीन सदस्यों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है।

अधिवक्ता एपी सिंह के माध्यम से दायर भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति (बीकेयूएल) की याचिका में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों जैसे निष्पक्ष व्यक्तियों को शामिल करके समिति के पुनर्गठन की प्रार्थना की गई है।

यह दलील इस तथ्य के मद्देनजर की गई है कि सभी वर्तमान समिति सदस्यों ने लिखित प्रकाशनों के माध्यम से कृषि अधिनियमों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को प्रदर्शनकारी किसानों और अन्य हितधारकों की सुनवाई करें और उसी के बारे में न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भूपिंदर सिंह मान (भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष), डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि अर्थशास्त्री) और अनिल घणावत (शेटकारी संगठन के अध्यक्ष) से मिलकर एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया था।

हालांकि, बाद में भूपिंदर सिंह मान ने खुद को समिति से हटा लिया था।

BKUL द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया है कि मान ने एक प्रकाशन में कहा था कि कृषि कानूनों को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए।

बीकेयूएल ने आगे कहा है कि प्रमोद कुमार जोशी ने हाल ही में फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 15 दिसंबर, 2020 को प्रकाशित एक लेख का सह-लेखन किया था जिसमें कहा गया था कि "कृषि कानूनों में कोई भी कमी भारतीय कृषि को उभरते वैश्विक अवसरों का दोहन करने के लिए विवश करेगी"।

लेख ने कानूनों की खूबियों का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि "सरकार के प्रभावी संचार के अभाव में किसान गलत सूचना का शिकार हैं"

अनिल घणावत, जो महाराष्ट्र स्थित शतकरी संगठन के प्रमुख हैं, ने कहा था कि द हिंदू बिजनेस लाइन द्वारा प्रकाशित एक लेख में कानूनों को वापस नहीं लिया जाना चाहिए। घणावत ने विचार व्यक्त किया कि कानूनों ने किसानों के लिए अवसर खोले हैं और उन्हें लागू किया जाना चाहिए लेकिन कुछ संशोधनों के साथ।

इसलिए आवेदक ने तर्क दिया कि समिति में मौजूद तीन सदस्य केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करेंगे।

अर्जी में कोर्ट से दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आवेदन को खारिज करने का भी आग्रह किया गया है जिसमे गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली ट्रैक्टर रैली को निषेधाज्ञा देने की मांग की गई।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


[Farmers Protests] Plea filed to reconstitute Supreme Court committee with retired Supreme Court judges, representatives of farmer unions

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com