
Sundar Pichai, Gautam Anand
बॉलीवुड फिल्म निर्माता सुनील दर्शन द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत में मुंबई पुलिस ने Google के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), सुंदर पिचाई और यूट्यूब के प्रबंध निदेशक, गौतम आनंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एए पंचभाई के आदेश के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 51, 63 और 69 के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा "शिकायत से प्रथम दृष्टया कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 r/w धारा 51 r/w. 69 के तहत दंडनीय अपराध से संबंधित जानकारी का पता चलता है, जो संज्ञेय हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि ऐसा अपराध पुलिस द्वारा जांच की जाए।"
दर्शन ने अपनी 2017 की फिल्म 'एक हसीना थी एक दीवाना था' के संबंध में एक निजी शिकायत में मुंबई की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दावा किया गया था कि इसे YouTube पर अवैध रूप से अपलोड किया गया था, भले ही उन्होंने किसी को फिल्म के अधिकार नहीं दिए थे।
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