पटाखो से सेहत पर क्या असर पड़ता है इसके लिए आपको IIT रिपोर्ट की जरूरत है? दिल्ली वालो से पूछिए कि दिवाली पर क्या होता है: SC

शीर्ष अदालत ने खराब वायु गुणवत्ता वाले क्षेत्रों में COVID समय के दौरान पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले NGT द्वारा पारित एक आदेश को बरकरार रखा।
Supreme court of India Firecrackers
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) वाले क्षेत्रों में COVID समय के दौरान पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा पारित एक आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने यह देखा कि स्वास्थ्य पर पटाखों के दुष्प्रभावों को मापने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता नहीं है और दिल्ली का कोई भी निवासी इसके प्रभावों से अवगत है, खासकर दिवाली के दौरान जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने टिप्पणी की, "क्या आपको यह समझने के लिए आईआईटी रिपोर्ट की आवश्यकता है कि पटाखों से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है? दिल्ली में रहने वाले किसी से पूछें कि दिवाली के दौरान क्या होता है।"

पटाखों के विक्रेता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता साई दीपक जे ने कहा कि "आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट के अनुसार, पटाखा वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले शीर्ष 15 कारकों की सूची में भी नहीं है।"

अदालत एनजीटी के आदेश को चुनौती देने वाली पटाखा विक्रेताओं और डीलरों की अपील पर सुनवाई कर रही थी।

कोर्ट ने अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि अगर हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है, तो अधिकारी एक्यूआई के अनुसार पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दे सकते हैं।

पटाखा विक्रेताओं / डीलरों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा ने अदालत को सूचित किया कि COVID के दौरान पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

हालांकि, बेंच ने कहा कि प्रतिबंध केवल उन्हीं जगहों पर है जहां हवा की गुणवत्ता खराब है और केवल बिक्री पर प्रतिबंध है न कि उत्पादन पर।

कोर्ट ने कहा, "प्रतिबंध केवल वायु श्रेणी पर प्रतिवादी है। यदि यह गंभीर है तो इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिबंध केवल वहीं है जहां गुणवत्ता खराब है। जब हवा की गुणवत्ता मध्यम है तो हरे पटाखों की अनुमति है। अन्य क्षेत्रों में इसकी अनुमति है।"

न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा, "उत्पादन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केवल उन क्षेत्रों में उपयोग पर प्रतिबंध है जहां हवा की गुणवत्ता खराब है।"

नरसिम्हा ने कहा, "बिक्री पर भी प्रतिबंध है।"

अदालत ने जवाब दिया, "उन क्षेत्रों में भी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जहां हवा की गुणवत्ता खराब है।"

अदालत ने अंततः यह कहते हुए अपीलों को खारिज कर दिया कि किसी स्पष्टीकरण या हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट ने आदेश दिया, "एनजीटी आदेश मौजूदा स्थिति के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया एक वर्गीकृत दृष्टिकोण है। स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। यह व्यक्त किया गया कि यदि एक्यूआई गिरता है तो संबंधित क्षेत्र में विनिर्माण गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। (एनजीटी) का आदेश इससे संबंधित नहीं है। यदि स्थिति इस न्यायालय के पूर्व के सामान्य निर्देशों से आच्छादित है, तो इसका अक्षरश: पालन किया जाना चाहिए। ये अपीलें योग्यता से रहित हैं और खारिज की जाती हैं।"

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