"मातृ प्रकृति" के लिए हानिकारक पटाखे: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बैंगलोर में बिक्री पर प्रतिबंध बरकरार रखा

उच्च न्यायालय ने पटाखों के कारण होने वाली चोटों की खतरनाक संख्या को भी ध्यान में रखा और कहा कि इससे संविधान निर्माताओं की कब्रें कांप उठेंगी।
Firecrackers
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में बैंगलोर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कहा पटाखों के स्वास्थ्य के लिए खतरा होने के अलावा भारी पर्यावरण प्रदूषण भी होता है [मैसर्स माधी ट्रेडिंग कंपनी बनाम ज्वाइंट चीफ कंट्रोलर एक्सप्लोसिव्स]

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने कहा कि पटाखों का उपयोग पर्यावरण पर एक महत्वपूर्ण बोझ डालता है, खासकर भीड़भाड़ वाले शहरों में जो पहले से ही प्रदूषण से जूझ रहे हैं।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा "यह जानने के लिए किसी शोध की आवश्यकता नहीं है कि पटाखे का उत्पादन, परिवहन और फोड़ना (जिनमें कम उत्सर्जन वाले जैसे हरे पटाखे शामिल हैं) अलग-अलग डिग्री और प्रकार में 'मातृ प्रकृति' के लिए हानिकारक हैं। पटाखे स्वास्थ्य के लिए खतरा और जोखिम के अलावा हैं। जीवन और अंग के लिए, भारी पर्यावरण प्रदूषण का कारण; बैंगलोर जैसे घने शहरों में जो निरंतर ध्वनि प्रदूषण से त्रस्त हैं, पटाखे फोड़ने से मौजूदा संकट और बढ़ जाएगा।"

कोर्ट ने कहा कि पटाखों का इस्तेमाल करते हुए अक्सर अंधे हो जाने वाले युवाओं के जीवन के अधिकार का उल्लंघन "संविधान के निर्माताओं को उनकी कब्रों में कंपकंपा देगा"।

तेजी से जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि में नागरिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए, न्यायालय ने प्रतिबंध को बरकरार रखा।

याचिकाकर्ताओं ने यह दावा करते हुए आदेशों को चुनौती दी थी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत व्यवसाय करने के उनके अधिकार का ऐसे आदेशों से उल्लंघन होगा

न्यायमूर्ति दीक्षित ने बृहदारण्यक उपनिषद का आह्वान किया "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः।"

कोर्ट ने अधिकारियों द्वारा दिए गए तर्क पर भी ध्यान दिया कि पटाखों और आतिशबाजी से होने वाली किसी भी आग की घटना को आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है क्योंकि घनी आबादी वाले इलाकों में दमकल गाड़ियों को संकरी गलियों से गुजरना मुश्किल होता है।

अदालत ने अपने फैसले में याचिकाओं को खारिज करते हुए और प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कहा, "याचिकाकर्ता और अन्य व्यापारियों द्वारा अपने व्यवसायों को सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की तुलना में जनता के हित की अधिक सेवा की जाएगी।"

[निर्णय पढ़ें]

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Madhi_Trading_Co_vs_The_Joint_Chief_Controller_of_Explosives.pdf
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Firecrackers detrimental to "mother nature": Karnataka High Court upholds ban on sale in Bangalore

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