पूर्व सरकारी सचिव ने अनिल अंबानी-आरकॉम बैंक धोखाधड़ी की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की

ईएएस सरमा द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि सीबीआई की अगस्त की एफआईआर और संबंधित ईडी की कार्यवाही कथित गलत काम का केवल एक अंश दर्शाती है।
Anil Ambani and Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम), उसकी समूह संस्थाओं और उसके पूर्व प्रमोटर अनिल अंबानी से जुड़े एक बड़े बैंकिंग घोटाले की अदालत की निगरानी में जाँच की माँग की गई है। इसमें धन के व्यवस्थित रूप से दुरुपयोग, खातों में हेराफेरी और संस्थागत मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। [ईएएस सरमा बनाम भारत संघ]

भारत सरकार के पूर्व सचिव ईएएस सरमा द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि 21 अगस्त, 2025 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) और उससे जुड़ी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यवाही कथित गड़बड़ी के केवल एक अंश को ही कवर करती है। इसमें कहा गया है कि विस्तृत फोरेंसिक ऑडिट और व्यापक धोखाधड़ी की ओर इशारा करने वाली स्वतंत्र रिपोर्टों के बावजूद, एजेंसियाँ बैंक अधिकारियों और नियामकों की भूमिका की जाँच नहीं कर रही हैं।

इसमें यह भी कहा गया है कि व्यवस्थित धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग के निष्कर्षों की बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा न्यायिक रूप से पुष्टि की गई है।

याचिका के अनुसार, आरकॉम और उसकी सहायक कंपनियों - रिलायंस इंफ्राटेल और रिलायंस टेलीकॉम - को 2013 और 2017 के बीच भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से ₹31,580 करोड़ का ऋण मिला।

याचिका में कहा गया है कि एसबीआई द्वारा कराए गए एक फोरेंसिक ऑडिट में कथित तौर पर धन के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का खुलासा हुआ है, जिसमें हजारों करोड़ रुपये का इस्तेमाल असंबंधित ऋणों के भुगतान, संबंधित पक्षों को धन हस्तांतरण, म्यूचुअल फंड और सावधि जमा में निवेश, जिन्हें तुरंत समाप्त कर दिया गया, और ऋणों की सदाबहारता को छिपाने के लिए धन का जटिल चक्रीय मार्ग शामिल है। जनहित याचिका में कहा गया है कि ऑडिट में उन बैंक खातों से दर्ज लेनदेन का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें बंद घोषित कर दिया गया था, जिससे वित्तीय विवरणों के फर्जीवाड़े की चिंता पैदा होती है।

यह दावा किया गया है कि कई फर्जी संस्थाओं और संदिग्ध कॉर्पोरेट संरचनाओं - जैसे नेटिज़न इंजीनियरिंग और कुंज बिहारी डेवलपर्स - का कथित तौर पर ऋण राशि की हेराफेरी और धनशोधन के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसमें ऐसे उदाहरणों पर प्रकाश डाला गया है जहाँ सहायक कंपनियों का इस्तेमाल फर्जी वरीयता-शेयर व्यवस्था के माध्यम से बड़ी देनदारियों को बट्टे खाते में डालने के लिए किया गया, जिससे कथित तौर पर ₹1,800 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ।

याचिकाकर्ता का दावा है कि ये निष्कर्ष नुकसान को छिपाने, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को छिपाने और वित्तीय रिपोर्टिंग में हेरफेर करने के एक जानबूझकर, व्यवस्थित प्रयास को दर्शाते हैं।

याचिका में उठाई गई एक मुख्य शिकायत एसबीआई द्वारा अक्टूबर 2020 में प्राप्त फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में लगभग पाँच साल की देरी है। बैंक ने अपनी शिकायत अगस्त 2025 में ही दर्ज की, जिसके बारे में याचिकाकर्ता का दावा है कि इससे प्रथम दृष्टया "संस्थागत मिलीभगत" का अनुमान लगता है।

चूँकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को लोक सेवक माना जाता है, इसलिए याचिकाकर्ता का तर्क है कि जाँच के एक हिस्से के रूप में उनके आचरण की भी जाँच की जानी चाहिए।

याचिका में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली अन्य संस्थाओं से जुड़े बाद के फोरेंसिक ऑडिट और जाँच का भी हवाला दिया गया है। इसमें रिलायंस कैपिटल से संबंधित निष्कर्षों का उल्लेख है, जिसने कथित तौर पर नकारात्मक नेटवर्थ वाली सहायक कंपनियों को लगभग ₹16,000 करोड़ की अंतर-कॉर्पोरेट जमा राशि दी और बिना किसी पर्याप्त आधार के ₹4,000 करोड़ से अधिक मूल्य की प्रतिभूतियों का अवमूल्यन किया।

एक अलग जाँच में पाया गया कि गृह वित्त सहायक कंपनियों ने प्रमोटर से जुड़ी कंपनियों को हज़ारों करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे। याचिकाकर्ता का दावा है कि कुल मिलाकर, ये सामग्रियाँ समूह की कई कंपनियों में वित्तीय अनियमितताओं के एक निरंतर पैटर्न को दर्शाती हैं।

जनहित याचिका में मॉरीशस, साइप्रस और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह जैसे विदेशी क्षेत्राधिकारों में स्थापित कई स्तर की मुखौटा संस्थाओं, विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) और कंपनियों के माध्यम से हज़ारों करोड़ रुपये के अपतटीय धन के विचलन के आरोपों की ओर भी इशारा किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, धन के स्रोत को छिपाने के लिए इन संस्थाओं का बार-बार नाम बदला गया, पुनः पंजीकृत किया गया और अंततः प्रवर्तक-नियंत्रित संस्थाओं में विलय कर दिया गया। याचिका में दावा किया गया है कि इस तरह के जटिल सीमा-पार लेनदेन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के संभावित उल्लंघन की ओर इशारा करते हैं।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि वर्तमान सीबीआई और ईडी की जाँच खातों में हेराफेरी, जालसाजी, अस्तित्वहीन बैंक खातों का उपयोग, संदिग्ध मुखौटा संस्थाओं की भूमिका, सीमा-पार लेनदेन और कॉर्पोरेट लेयरिंग जैसे मुख्य मुद्दों को हल करने में विफल रही है। तर्क दिया गया है कि बैंक अधिकारियों, लेखा परीक्षकों, नियामकों और सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता की जाँच किए बिना, यह जाँच संवैधानिक रूप से अपूर्ण है और अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष और पूर्ण जाँच के अधिकार का उल्लंघन करती है।

इस प्रकार, याचिका में सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सभी फोरेंसिक ऑडिट निष्कर्षों, संबंधित कॉर्पोरेट दिवालियेपन कार्यवाही और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जाँच सामग्री को शामिल करते हुए जाँच की माँग की गई है। इसमें आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पीएमएलए, फेमा, कंपनी अधिनियम, सेबी अधिनियम, आरबीआई के निर्देशों और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत संभावित अपराधों की जाँच के निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि केवल न्यायिक निगरानी ही यह सुनिश्चित कर सकती है कि इतने व्यापक सार्वजनिक धन जोखिम से जुड़े मामले की पूरी तरह से जाँच की जाए और सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराया जाए।

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Former govt Secretary seeks Supreme Court-monitored probe into Anil Ambani–RCOM bank fraud

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