जहांगीरपुरी, रामनवमी हिंसा की एनआईए जांच के लिए वकील ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

वकील विनीत जिंदल द्वारा दायर जनहित याचिका मे अदालत से यह पता लगाने के लिए NIA द्वारा जांच के निर्देश जारी करने को कहा गया कि क्या हिंसा और "राष्ट्र-विरोधी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनो" के बीच कोई संबंध थे
Jahangirpuri communal clash
Jahangirpuri communal clash

रामनवमी के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी और सात अन्य राज्यों में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका दायर की गई है।

वकील विनीत जिंदल द्वारा दायर जनहित याचिका में अदालत से कहा गया है कि वह यह पता लगाने के लिए एनआईए द्वारा जांच के लिए निर्देश जारी करे कि क्या हिंसा और "राष्ट्र-विरोधी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों" के बीच कोई संबंध थे।

जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती (16 अप्रैल) के दौरान हिंसा की घटनाएं देखी गईं, जबकि कई राज्यों में हाल ही में रामनवमी जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा के समान दृश्य सामने आए।

याचिका मे कहा गया कि जुलूस के दौरान श्रद्धालुओं पर फायरिंग और पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ कर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली हिंसा की हरकतें देश की संप्रभुता के लिए खतरा हैं और हिंदू समुदाय को जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाती हैं क्योंकि धर्म समुदाय के मूल्यों का सार है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि घटनाओं की श्रृंखला हिंदुओं को लक्षित करने के लिए संभवतः ISIS जैसे संगठनों द्वारा आतंकी फंडिंग की संलिप्तता का संकेत देती है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि ये "भारत के सामाजिक ढांचे" को अस्थिर करने के प्रयास हैं और इसलिए एनआईए जांच जरूरी है।

जिंदल ने यह भी कहा कि उन्होंने रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के संबंध में 15 अप्रैल को पहले ही जांच निकाय में शिकायत दर्ज करा दी है।

एक अन्य वकील ने जहांगीरपुरी दंगों का स्वत: संज्ञान लेने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की है।

अधिवक्ता अमृतपाल सिंह खालसा ने शीर्ष अदालत से अपने "पत्रिका अधिकार क्षेत्र" का प्रयोग करने और दंगों की निष्पक्ष जांच करने के लिए शीर्ष अदालत के एक मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का आग्रह किया।

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Lawyer moves Supreme Court seeking NIA probe into Jahangirpuri, Ram Navami violence

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