अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मजबूत लोकतंत्र की नींव: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने देशद्रोह के आरोपी किसान को जमानत दी

याचिकाकर्ता पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित रूप से भाषण देने के लिए देशद्रोह कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।
Justice Avneesh Jhingan
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए राजद्रोह कानून के तहत गिरफ्तार एक किसान दलबीर सिंह (याचिकाकर्ता) को जमानत दे दी। (दलबीर बनाम हरियाणा राज्य)

जमानत याचिका की अनुमति देते हुए, न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है और एक मजबूत लोकतंत्र की नींव बनाती है।

आदेश मे कहा कि, "नियमित जमानत देने की याचिकाओं पर विचार करते समय, इस न्यायालय के पास आरोपों के गुण-दोष पर विस्तार से विचार करने का कोई अवसर नहीं है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है और एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखती है।"

याचिकाकर्ता को दो प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। पहली एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए (देशद्रोह), 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और दूसरी मे आईपीसी की धारा 294 (अश्लील कृत्य और गीत), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) 506 (आपराधिक धमकी) और 500 (मानहानि) का हवाला दिया गया है।

प्राथमिकी के अनुसार, याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ भाषण दिए थे जिनमें आपत्तिजनक सामग्री थी और जिसके परिणामस्वरूप जाति-आधारित विभाजन हो सकता था, जिससे राज्य की शांति और सद्भाव में व्यवधान पैदा हो सकता था।

राज्य ने जमानत का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि याचिकाकर्ता को बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार किया गया था और रिहा होने पर फरार होने का प्रयास कर सकता है। एक और चिंता व्यक्त की गई कि याचिकाकर्ता को जमानत पर बड़ा करने पर अपनी गतिविधियों के माध्यम से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकता है।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मामला झूठे निहितार्थों में से एक था और याचिकाकर्ता विरोध करने के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर रहा था। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को राज्य के कामकाज की आलोचना करने का पूरा अधिकार है।

हालांकि, राज्य की आशंकाओं को पूरा करने के लिए, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह प्रत्येक प्राथमिकी के संबंध में जमानत के लिए प्रत्येक को 2 लाख रुपये का मुचलका देगा।

न्यायमूर्ति झिंगन जमानत देने के इच्छुक थे, उनका तर्क था कि जमानत के दुरुपयोग की आशंका याचिकाकर्ता को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

न्यायाधीश ने मामले के गुण-दोष में तल्लीन करने या भाषणों की प्रकृति पर आगे टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया, और विचारण न्यायालय के लिए योग्यता के रूप में चर्चा को छोड़ दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा, "भाषणों की सामग्री की प्रकृति परीक्षण का विषय होगी कि क्या यह सरकार की नीतियों और कामकाज के खिलाफ वैध विरोध था या एक अलग लक्ष्य और इरादा था"।

जबकि इसने लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डाला, न्यायालय ने यह भी जोड़ा कि "भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध निर्धारित है।"

अंत में, याचिकाकर्ता को दोनों प्राथमिकी के लिए 2-2 लाख रुपये के जमानत बांड प्रस्तुत करने के अधीन जमानत दे दी गई।

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Freedom of speech the foundation of a strong democracy: Punjab & Haryana High Court grants bail to farmer booked for sedition

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