[फ्युचर-रिलायंस डील] NCLT के समक्ष कार्यवाही योजना के अनुमोदन में समाप्त नहीं होगी: अमेज़न की याचिका मे SC ने नोटिस जारी किये

SC ने दिल्ली HC के आदेश को चुनौती देने वाली अमेजन की याचिका मे फ्यूचर रिटेल से जवाब मांगा, जिस पर फ्यूचर- रिलायंस डील पर HC के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित यथास्थिति के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई थी।
Future group, Amazon, Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड से अमेज़न इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी, जिसमें उच्च न्यायालय के एकल-न्यायाधीश द्वारा दिए गए यथास्थिति के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई थी।

न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया कि जबकि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष कार्यवाही चल सकती है, इसे योजना के अनुमोदन के किसी अंतिम आदेश में समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने आदेश दिया, "तीन सप्ताह मे वापसी योग्य नोटिस जारी । इसके बाद दो सप्ताह के अंदर रीजॉइंडर प्रस्तुत किया जाये और तत्पश्चात मामला सूचीबद्द हो। इस बीच, एनसीएलटी की कार्यवाही को जारी रखा जाये, लेकिन योजना के अनुमोदन के किसी भी अंतिम क्रम में समाप्त नहीं होगा"

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी।

जाहिर है, उन्हें यह आदेश दिखाएं। खंडपीठ ने कहा कि हमें (विशेषकर) यह कहने की जरूरत नहीं है।

अमेज़ॅन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमे फ्युचर - रिलायंस डील के संबंध में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित यथास्थिति के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी।

न्यायमूर्ति जेआर मिड्ढा की एकल-न्यायाधीश बेंच द्वारा पारित यथास्थिति के खिलाफ फ्यूचर रिटेल (एफआरएल) द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा चुनौती के तहत आदेश पारित किया गया था।

सिंगल-जज ने अमेज़ॅन की मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत पारित इमरजेंसी अवार्ड के प्रवर्तन की मांग वाली याचिका में यथास्थिति का आदेश पारित किया था।

अमेज़ॅन ने तर्क दिया है कि डिवीजन बेंच का आदेश अवैध है, और बिना अधिकार क्षेत्र के होने के अलावा मनमाना है।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी स्पेशल् लीव याचिका में अमेज़ॅन ने दावा किया है कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच आर्बिट्रेशन अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत पारित आदेश से पत्र पेटेंट अपील नहीं सुन सकती थी।

यह तर्क दिया गया है कि डिवीजन बेंच ने जल्दबाजी में एकल-न्यायाधीश के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा किए बिना और ग्रुप ऑफ कंपनी के सिद्धांत को बिना ध्यान मे रखकर उक्त आदेश पारित कर दिया।

अमेज़ॅन ने आगे तर्क दिया है कि एफआरएल ने विधि नियमो की पूरी अवहेलना की है और विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और एक इमरजेंसी अवार्ड के लिए एक संपार्श्विक चुनौती की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

डील के संबंध में वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा दी गई मंजूरी पर भरोसा करने से किशोर बियानी की फ्यूचर ग्रुप कंपनियों और अधिकारियों को रोकने के लिए अमेजन की अंतरिम याचिका में अपना आदेश जारी करते हुए, एकल न्यायाधीश ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को रिलायंस के साथ उसके डील के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था।

इस आदेश पर डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी थी।

डिवीजन बेंच ने कहा था कि एफआरएल अमेजन के साथ मध्यस्थता समझौते का पक्षकार नहीं था और प्रथम दृष्ट्या ग्रुप ऑफ कंपनीज सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सका।

जब इस मामले को शीर्ष अदालत ने सोमवार को सुनवाई के लिए उठाया, न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि चुनौती के तहत आदेश अंत में अंतरिम चरण में अपील का फैसला किया है।

फ्युचर का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने खंडपीठ को बताया कि उच्च न्यायालय ने इस सप्ताह शुक्रवार को आगे की सुनवाई के लिए अपील रखी है।

साल्वे ने कहा एनसीएलटी कार्यवाही को स्थगित करने से केवल एफआरएल बैठक में देरी होगी, जिसे एक और 6 सप्ताह धकेल दिया जाएगा

न्यायालय ने तब कहा कि वह एक आदेश पारित करेगा कि एनसीएलटी के समक्ष कार्यवाही बिना किसी अंतिम आदेश के समामेलन पर पारित हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने, हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया कि उक्त मामला उसके समक्ष नहीं है और शीर्ष अदालत उक्त मामले मे हस्तक्षेप नहीं करेगी।

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[Future-Reliance deal] Proceedings before NCLT not to culminate in sanction of scheme: Supreme Court notice on plea by Amazon

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