[पोर्न फिल्म केस] गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

मुंबई पुलिस ने अदालत में प्रस्तुत किया कि उन्होंने प्राथमिकी में तस्करी के अपराध को जोड़ने के लिए मुंबई की एक अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था।
Gehana Vasisth, Bombay High Court
Gehana Vasisth, Bombay High Court
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को पोर्न फिल्म मामले की तीसरी प्राथमिकी में अभिनेत्री गहना वशिष्ठ द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

पोर्न फिल्म मामले में एक और एफआईआर में बिजनेसमैन राज कुंद्रा भी आरोपी हैं।

वशिष्ठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354C (महिला की शील भंग), 292, 293 (अश्लील सामग्री की बिक्री), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E, 67, 67A (यौन स्पष्ट सामग्री का प्रसारण) और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम के प्रावधान के तहत प्राथमिकी में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दायर की।

अदालत ने पहले की सुनवाई में मुंबई पुलिस से यह बताने को कहा था कि वर्तमान मामले में वशिष्ठ की हिरासत की आवश्यकता क्यों है।

जवाब में, लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे ने मंगलवार को प्रस्तुत किया था कि उन्हें वशिष्ठ की हिरासत की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें केवल कंपनियों और विभिन्न कलाकारों के साथ हस्ताक्षरित कुछ अनुबंधों की आवश्यकता है।

हालांकि बुधवार को लोक अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने निचली अदालत में एक आवेदन दायर कर भारतीय दंड संहिता के तहत तस्करी के एक अतिरिक्त अपराध (धारा 370) को तीसरी प्राथमिकी में जोड़ने की मांग की थी।

पुलिस के रुख में यह पूरा बदलाव तब आया जब न्यायमूर्ति संदीप के शिंदे ने पहले की सुनवाई में पूछा था कि पोर्न फिल्म मामलों में आरोपियों के खिलाफ धारा 370 क्यों नहीं लगाई गई थी।

वशिष्ठ की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक येंडे ने दलील दी कि धारा 370 को आरोपित नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि वर्तमान प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर एक वीडियो पर रिकॉर्ड की गई वेब-सीरीज़ में अभिनय करने के लिए उसे अनापत्ति नहीं दी थी और उसने वशिष्ठ के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे।

येंडे ने तर्क दिया, उन्होंने मीडिया में श्रृंखला का प्रचार भी किया था।

पक्षकारों को संक्षिप्त रूप से सुनने के बाद न्यायालय ने मामले को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया।

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[Porn film case] Bombay High Court reserves order in anticipatory bail application of Gehana Vasisth

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