रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को एक बड़ी राहत देते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि अगर वे टीआरपी घोटाला मामले में पत्रकार को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो मुंबई पुलिस को तीन दिन की पूर्व सूचना देनी चाहिए।
जस्टिस एसएस शिंदे की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी आदेश दिया कि रिपब्लिक टीवी के खिलाफ जांच 12 सप्ताह के भीतर पूरी की जाए।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें