

दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार को गोवा पुलिस को गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा का दो दिन का ट्रांजिट रिमांड दिया। ये दोनों गोवा के उस नाइटक्लब के मालिक हैं, जहां इस महीने की शुरुआत में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी।
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ट्विंकल चावला ने यह आदेश दिया।
गोवा पुलिस अब लूथरा भाइयों को आगे की जांच और पूछताछ के लिए गोवा ले जाएगी।
उन्हें आज थाईलैंड से डिपोर्ट किए जाने के बाद गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया।
पुलिस का कहना है कि 7 दिसंबर की सुबह गोवा में उनके नाइटक्लब में आग लगने के तुरंत बाद वे भारत से भाग गए थे।
भाइयों के खिलाफ यह मामला 6 दिसंबर को नॉर्थ गोवा के अरपोरा में 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में लगी आग से जुड़ा है, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए।
गोवा पुलिस की शुरुआती जांच में क्लब मालिकों पर सुरक्षा नियमों का पालन न करने और ज़रूरी आग बुझाने के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने में लापरवाही का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद घटना के तुरंत बाद लूथरा भाइयों के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए गए।
पिछले हफ्ते, दिल्ली की एक अदालत ने उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
उन्होंने भारत लौटने और गोवा की अदालतों में जाने सहित आगे के कानूनी उपायों को अपनाने के लिए गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा मांगी थी।
हालांकि, रोहिणी कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और पूरी और प्रभावी जांच की ज़रूरत का हवाला देते हुए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
पिछली सुनवाई के दौरान, लूथरा ने मीडिया के उन दावों से इनकार किया कि वे गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत से भाग गए थे।
उनके वकील ने दिल्ली कोर्ट को बताया कि भाई बिजनेस के सिलसिले में थाईलैंड गए थे और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार थे। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि उनकी वापसी को कानूनी जांच से बचने की कोशिश के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
इस बीच, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा नाइटक्लब आग से उजागर हुई सिस्टम की कमियों का स्वतः संज्ञान लिया है।
कोर्ट ने एक रिट याचिका को जनहित याचिका में बदल दिया है और राज्य से भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के उपाय करने को कहा है।
सीनियर एडवोकेट अभिनव मुखर्जी के साथ एडवोकेट सुरजेंदु शंकर दास, एनी मित्तल, विश्वजीत शेखावत, खुशबू होरा और अर्चिता निगम गोवा पुलिस की ओर से पेश हुए।
एडवोकेट सऊद खान, वैभव सूरी, शिवाज़ बेरी और तुषान रावल ने लूथरा भाइयों का प्रतिनिधित्व किया।
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Goa nightclub fire: Delhi court grants Goa Police two days transit remand of Luthra brothers