सोना तस्करी मामला: कर्नाटक हाईकोर्ट ने रान्या राव की COFEPOSA हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

राव को पहले DRI द्वारा दर्ज किए गए क्रिमिनल केस में डिफ़ॉल्ट बेल मिल गई थी, लेकिन वह जेल में ही रहीं क्योंकि उन पर COFEPOSA एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया था।
Ranya Rao and Karnataka High Court
Ranya Rao and Karnataka High Courtx.com
Published on
2 min read

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। रान्या राव को इस साल मार्च में उनके खिलाफ दर्ज सोने की तस्करी के मामले में कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, 1974 (COFEPOSA) के तहत हिरासत में लिया गया था।

जस्टिस अनु सिवरमन और विजयकुमार ए पाटिल की बेंच ने राव की मां, एचपी रोहिणी द्वारा दायर एक याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने COFEPOSA के तहत अपनी बेटी की हिरासत की वैधता को चुनौती दी थी।

Justice Anu Sivaraman and Justice Vijaykumar A Patil
Justice Anu Sivaraman and Justice Vijaykumar A Patil

3 मार्च, 2025 को डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने रान्या राव को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया और कथित तौर पर उनके पास से ₹12.86 करोड़ का 14.2 किलो सोना जब्त किया। दावा किया गया है कि वह कस्टम अधिकारियों की जांच से बचने के लिए अपने बेल्ट और जैकेट में सोना ले जाती थी।

रान्या पर VVIPs के लिए रिजर्व एयरपोर्ट एग्जिट रूट का इस्तेमाल करने का भी आरोप था।

DRI अधिकारियों ने, जिन्होंने उनके घर की तलाशी ली, कथित तौर पर ₹2.06 करोड़ के गहने और ₹2.67 करोड़ कैश भी जब्त किया। इससे इस मामले में कुल जब्ती ₹17.29 करोड़ हो गई।

इस मामले ने मीडिया का काफी ध्यान खींचा, जिसमें रिपोर्ट्स में राव की दुबई की बार-बार यात्राओं और VIP एयरपोर्ट एग्जिट के कथित दुरुपयोग पर जोर दिया गया।

मई में, कर्नाटक में आर्थिक अपराधों की सुनवाई करने वाली एक स्पेशल कोर्ट ने राव को डिफॉल्ट बेल दे दी, क्योंकि DRI 60 दिनों की कानूनी समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में विफल रही।

हालांकि, डिफॉल्ट बेल मिलने के बावजूद, राव जेल में ही रहीं क्योंकि उन पर COFEPOSA के तहत भी मामला दर्ज किया गया था, जो तस्करी को रोकने के लिए बनाया गया एक निवारक हिरासत कानून है।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Gold smuggling case: Karnataka High Court rejects plea challenging Ranya Rao's COFEPOSA detention

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com