गुजरात में सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 के मानहानि मामले में उनकी टिप्पणी "सभी चोरों का मोदी उपनाम है" के लिए दोषी ठहराया।
पीटीआई ने बताया कि अपराध के लिए उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
गांधी ने करोल में एक राजनीतिक अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे भगोड़ों से जोड़ा था।
उन्होंने कहा था, "नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। सभी चोरों का उपनाम 'मोदी' कैसे हो सकता है?"
याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने यह दावा करते हुए अदालत का रुख किया कि इस बयान से गांधी ने 'मोदी' उपनाम वाले सभी लोगों की मानहानि की है।
इसलिए, उन्होंने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।
गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में मामले में मुकदमे पर रोक हटा दी जिसके बाद मुकदमा फिर से शुरू हुआ।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें